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धर्मकांटे को लेकर आया बड़ा फैसला, अब इतनी आबादी पर मिलेगी ऐसी सुविधा

कमर्शियल वाहनों के सामान का वजन करने के लिए लगे धर्मकांटो पर संकट के बादल मंडरा गए हैं।

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dharam kanta

गाजियाबाद। औद्योगिक क्षेत्रों में कमर्शियल वाहनों के सामान का वजन करने के लिए लगे धर्मकांटो पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। इंडस्ट्रियल डवल्पमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से धर्मकाटों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत क्षेत्र में पांच हजार तक की आबादी पर सिर्फ एक ही धर्मकांटे को अनुमति दी जाएगी। अगर तय नियमों को पूरा नहीं किया जाता है तो इन्हे बंद कर दिया जाएगा। वहीं लापरवाही बरतने वाले धर्मकांटो पर नकेल कसने के लिए यूपीएसआईडी निदेशक की तऱफ से क्षेत्रीय अधिकारी को इसके संबंध में पत्र जारी किया गया है।

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शिकायत के बाद एक्शन में आई यूपीएसआईडीसी

बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों की संस्था आईएएमए के महासचिव अनिल कुमार के मुताबिक कई बार उदयोग बंधुओं की बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में बने धर्मकांटो को लेकर शिकायत की जा चुकी है। इनकी वजह से अक्सर जाम और अन्य प्रकार की समस्याएं बनी रहती थी। अब इन शिकायतों के बाद में यूपीएसआईडी की तरफ से नए नियम बनाए गए है।

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क्या है नए नियम

यूपीएसआईडी की नई नीतियों के मुताबिक अब न्यूतम पांच सौ और अधिकतम 1000 गज जगह में धर्मकांटे का संचालन किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र की पांच हजार तक की आबादी पर एक धर्मकांटा होगा। धर्मकांटे की जमीन का भू-परिवर्तन यूपीसीडा के अनुसार होगा। धर्म कांटे के आवंटी को मानक के हिसाब से वाहन पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। ताकि ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित न हो। इसके अलावा माप तोल और ट्रैफिक विभाग से इसके लिए एनओसी लेनी पड़ेगी।

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यूपीएसआईडी अधिकारी का कहना

आर.एम स्मिता सिंह ने बताया कि अगर धर्मकांटों द्वारा नियमावली का पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी। विभाग की तरफ से टीमें लगातार औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर यूपीएसआईडी की गाइड लाइन फॉलो न करने वाले धर्मकांटा संचालकों को चिन्हित कर रही है। मौजूदा समय में 14 धर्मकाटों को दस दिन के भीतर इन्हे सील करने के लिए नोटिस दिया गय़ा है। अगर इनकी तरफ से आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो सीलिंग कारवाई की जाएगी।