
आजम खान को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, हज हाउस को लेकर सुनाया बड़ा फैसला, देखें वीडियो
गाजियाबाद. लंबे समय से बंद पड़े आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट हज हाउस को अब खोलने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट हज हाउस को हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद में बनाया गया था, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने की वजह से मामला एनजीटी में चला गया था। हालांकि दो दिन पहले आए एनजीटी के आदेश से हज पर जाने वाले लोगों में एक फिर खुशी का माहौल है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही हज हाउस को शुरू कर दिया जाएगा।
हज हाउस खंडहर में तब्दील
बता दें कि आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे बना हज हाउस लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसे शुरू करने के लिए काफी कुछ मरम्मत कार्य करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि हज हाउस खंडहर बन गया। दरअसल, एनजीटी में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि हज हाउस में सीवेज ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी यहां से जो पानी निकलेगा वह प्रदूषित पानी भूजल को दूषित करेगा। ऐसे में एनजीटी में लंबे समय तक मामला विचाराधीन रहा और इस बीच 2016 में हज हाउस पर सील लगा दी गई। इस तरह धीरे-धीरे हज हाउस की हालत खस्ता होती चली गई।
एनजीटी ने दिया 21 दिनों का समय
जिला अल्पसंख्यक विभाग की उपनिदेशक डॉ. अमृता सिंह ने बताया कि अब फिर से हज हाउस खोलने की कवायद शुरू हो गई है। क्योंकि एनजीटी ने इस मामले में हरी झंडी दे दी है। एनजीटी ने कहा है कि हज हाउस में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए। इसके लिए एनजीटी ने 21 दिनों का समय दिया है। 21 दिनों के भीतर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को यह देखना होगा कि यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए। प्रदूषण कंट्रोल विभाग की ओर से एनओसी जारी होते ही हज हाउस शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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Published on:
25 Jul 2019 03:46 pm
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