16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Love Jihad मामले में पुलिस ने 25 दिन में कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

Highlights: -11 दिसंबर को पुलिस ने लव जिहाद समेत गंभीर घाराओं में केस किया था दर्ज -मामले को लेकर एसपी सिटी ने कुछ भी बोलने से किया इनकार

2 min read
Google source verification
15_12_2020-love_jihad_moradabad_21167973.jpg

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

बिजनौर। धर्म परिवर्तन व लव जिहाद के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है। इस कानून को लेकर बिजनौर थाना कोतवाली शहर में 11 दिसंबर को धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020,अपरहण व एससी-एसटी एक्ट, दुष्कर्म के तहत एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि आरोपित ने अपना नाम सोनू बताकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया था और झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना को लेकर आरोपित अफजाल उर्फ सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस घटना में सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता ने 25 दिन में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म,बहला-फुसलाकर, अपहरण करने व धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है।

यह भी देखें: अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाई गई सिविलियन के लिए नई रिवाल्वर

दरअसल, बिजनौर मंडावली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 11 दिसंबर को कोतवाली शहर थाना क्षेत्र में पहुंचकर एक युवक पर अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने और लव जिहाद मामले सहित दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित व्यक्ति ने थाना कोतवाली शहर में 11 दिसंबर को तहरीर देते हुए बताया था कि पीड़ित व्यक्ति चंडीगढ़ में परिवार के साथ रहकर पेंटर का काम करता था। परिवार में शादी समारोह के चलते वह अपनी बेटी और परिवार वालों के साथ अपने घर आया हुआ था। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी बेटी 7 सितंबर को लापता हो गई थी। जांच में पता चला था कि आरोपित अफजाल उर्फ सोनू पुत्र भूरे निवासी श्यामीवाला थाना मंडावली का रहने वाला है और युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया है।

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद: श्मशान घाट में छत गिरने से 40 से अधिक लोग दबे, कई की मौत

तहरीर के आधार पर पुलिस ने 11 दिसंबर को धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 सहित, अपरहण,दुष्कर्म व एसटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने युवती को बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस घटना में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर 25 दिन के अंदर दुष्कर्म, बहला-फुसलाकर, अपहरण करने और धर्म परिवर्तन प्रतिशत नियम के तहत आरोपित कोर्ट में दाखिल कर दिया है। उधर लव जिहाद के प्रकरण में कोर्ट में चार्जसीट दाखिल को लेकर एसपी डॉ धर्मवीर सिंह ने मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।


बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग