
File Photo of Covid Testing and Vaccinations in UP
गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बेहद गंभीर है। इसे फैलने से रोकने के उद्देश्य से तमाम तरह की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। वहीं अब जिला प्रशासन ने जिले में 27 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी है। जिसके तहत जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे। इतना ही नहीं जुलूस, आयोजन, आम सभा या प्रदर्शन के लिए भी लोगों को अनुमति लेनी होगी।
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना के तीसरे वैरिएंट ओमिक्रोन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जहां एक तरफ इसे फैलने से रोकने के लिए कई तरह की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। वहीं अब जिले में 27 जनवरी तक के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है।
जिलाधिकारी का कहना है कि चौधरी चरण सिंह की जयंती, क्रिसमस डे, नववर्ष, गुरु गोविंद सिंह जयंती, मकर संक्रांति, कर्पूरी ठाकुर जयंती व उर्स के अलावा कई तरह के आयोजनों पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर कार्यक्रम करते हैं। उधर, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी लोग जुटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो जाते हैं। ऐसे में ओमिक्रोन फैलने की आशंका है। इसलिए अभी से ही फिलहाल 27 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि इसे फैलने से रोकने के लिए लोगों को भी बढ़-चढ़कर सरकार का साथ देना चाहिए। यानी वाहन चालक में वाहन में बैठे हर एक व्यक्ति को भी अब मास्क लगाना भी जरूरी होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और जिम का संचालन भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत होगा। जिला अधिकारी का कहना है कि उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
Published on:
09 Dec 2021 05:28 pm
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