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इस सपा नेता समेत छह को मिली उम्र कैद की सजा, जानिये क्या है मामला

सपा सरकार के दौरान सत्ता के नशे में चूर सनसनीखेज वारदात को दिया था अंजाम

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Ghaziabad

इस सपा नेता समेत छह को मिली उम्र कैद की सजा, जानिये क्या है मामला

गाजियाबाद. 2012 में हापुड़ में हुए दोहरे हत्याकांड में सपा नेता समेत छह आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 कुणाल वेपा की अदालत ने यह सजा सुनाते हुए दोषियों पर 2.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस राशि में से डेढ़ लाख रुपये क्षतिपूर्ति के लिए पीड़ित पक्ष को देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं।

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ज्ञात हो कि वर्ष 2012 में हापुड़ जिले के हाफिजपुर थाना क्षेत्र स्थित शाहबुद्दीन नगर में गोली मारकर प्रेमपाल व राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक प्रेमपाल के बेटे सतीश ने सपा नेता धीरज ठाकुर, नीरज, तेजवीर, उदयवीर, गौरव व कुंवरपाल पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 कुणाल वेपा की अदालत में यह मामला जिला जज के आदेश पर विशेष ईसी एक्ट अदालत से स्थानांतरित होकर पहुंचा था। फरवरी 2018 से मुकदमे की शुरू हुई और 22 तारीख पर बहस सुनने के बाद तीन माह के भीतर अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने सपा नेता धीरज ठाकुर समेत छह आरोपियों को उम्रकैद के साथ विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है। आरोपी धीरज ठाकुर, कुंवरपाल व नीरज पर 45-45 हजार रुपये और तेजवीर, उदयवीर व गौरव प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

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यहां बता दें कि इस दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया गया धीरज ठाकुर सपा की जिला कमेटी में पदाधिकारी था। बताया गया था उसका दूध की डेयरी का धंधा था। कुछ ही समय में उसने सपा में अच्छी पैठ बना ली थी। सपा के बड़े नेताओं से मुलाकात से सत्ता का नशा उसे इस कदर चढ़ा था कि किसी को कुछ नहीं समझता था। मुकदमा वापस न लेने पर दोहरे हत्याकांड को भी उसने साथियों समेत इसी हनक में अंजाम दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गजेंद्र त्यागी ने बताया कि धीरज व उदयवीर को छोड़कर बाकी चार आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। दोनों सुप्रीम कोर्ट गए। जमानत अर्जी खारिज करते हुए तीन माह में मुकदमा निस्तारित कर दिया।

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