
गाजियाबाद. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए up roadways विभाग ने कमर कस ली है। विभाग की तरफ से बसों को ढाबों पर रुकने के नियमों का पालन कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए है। रोडवेज (roadway) से रजिस्टर्ड ढाबों व रेस्तरा पर ही बस रोकी जाएंगी। रोडवेज से रजिस्टर्ड न होने वाले ढाबों पर ड्राइवर बस रोकता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर ड्राइवर और कंडक्टर से दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
रोडवेज की ज्यादा बसें लंबे रूट पर चलती हैं। इन बसों का सफर 400 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। लंच, पानी, डिनर आदि के लिए ड्राइवर 50 से 100 किमी पर ढाबे पर बस को रोकते हैं। बस को किस ढाबे पर रोकना है, यह तय ड्राइवर और कंडक्टर करते हैं। लेकिन अब ड्राइवर व कंडक्टर अपनी मनमर्जी से बसों को नहीं रोक पाएंगे।
अधिकारियों को काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि ये बसों का ऐसे ढाबों पर रोकते है, जहां खाने के लिए अच्छी चीजें नहीं मिलती है। अधिकारियों का कहना है कि रोडवेज की तरफ से ढाबे रजिस्टर्ड किए जाते है। खाने की क्वालिटी को लेकर ढाबों की समय—समय पर जांच की जाती है।
यूपी रोडवेज के आरएम एके सिंह ने बताया कि अब बसों को ड्राइवर कंडक्टर उन्हीं ढाबों पर रोकेंगे, जो यूपी रोडवेज से मान्य होंगे। गलत ढाबे पर रोकने पर ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यात्री इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 18001802877 पर कर सकते हैं। इसके अलावा 9415049666 पर वॉट्सऐप कर भी शिकायत दे सकते है।
Updated on:
05 Nov 2019 12:57 pm
Published on:
05 Nov 2019 12:56 pm
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