
Mukhtar Ansari: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को राहत प्रदान की है। अदालत ने गाजीपुर के जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को निरस्त करते हुए कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ ने मंसूर अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। साथ ही एमपी-एमएलए विशेष अदालत, गाजीपुर द्वारा जिलाधिकारी की कार्रवाई को सही ठहराने वाले आदेश को भी रद्द कर दिया गया।
याची की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में स्थित मंसूर अंसारी की 23 दुकानों को जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 17 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब दिए गए निर्णय में अदालत ने कहा कि संबंधित 23 दुकानों को गैंगस्टर एक्ट के तहत अर्जित अवैध संपत्ति मानने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसी कारण कुर्की की कार्रवाई को रद्द करते हुए संपत्ति को मुक्त करने का निर्देश दिया गया है।
Published on:
13 Mar 2026 02:17 pm
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