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Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कोर्ट में किया सरेंडर, तीन मामलों में था फरार

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बुधवार को एमपी- एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उमर अंसारी तीन मामलों में फरार चल रहे थे।

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मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।

माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने बुुधवार को एसीजेएम एमपी- एमएलए कोर्ट कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उमर अंसारी तीन मामलों में फरार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामलों में केस दर्ज था।

तीनों मामलों में उमर अंसारी के विरुद्ध कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी था। एसीजेएम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया है।

मंच से भड़काऊ भाषण में थे आरोपी
पहले मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी समेत अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी ने मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने की धमकी चुनावी जनसभा के दौरान दी थी।

इस मामले में पुलिस ने धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि मे सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट यूसुपुर मुहम्मदाबाद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। इस मामले में आरोपी उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर दी गई है। वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी था।

दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। इस मामले में उमर अंसारी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी है।


तीसरे मामले में अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी,इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। मामले में उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी है।