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स्कूल वाहन मालिकों को 72 घंटे की डेडलाइन, इस डेट तक फिटनेस चेक नहीं कराया तो सड़क से बाहर होंगे वाहन

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में कड़ा रुख अपनाया है। अब स्कूल प्रबंधन को लापरवाही भारी पड़ सकती है। 72 घंटे का विभाग ने अल्टीमेटम जारी कर सख्त चेतावनी दी है। इसके लिए निर्धारित तिथि तक वाहन का फिटनेस चेक नहीं कराया तो वाहन सड़क से बाहर होंगे।

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Gonda

स्कूली वाहन सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

अब स्कूल प्रबंधन अपनी लापरवाही नहीं छिपा पाएंगे। सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के नाम पर पंजीकृत वाहनों की फिटनेस जांच के लिए परिवहन विभाग ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। जिन वाहनों का (फिटनेस) प्रमाण पत्र खत्म हो चुका है। उनके लिए 17 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष व्यवस्था की गई है। निर्धारित तिथि को स्कूल प्रबंधन अपने वाहन ‘अध्याय 9(क)’ के अनुरूप निर्मित कराकर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के कैंपस में प्रस्तुत कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

गोंडा जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का साफ कहना है। अगर निर्धारित तिथि पर वाहन प्रस्तुत नहीं हुए या फिटनेस प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराया गया। तो नियमों के तहत सीधी प्रवर्तन कार्रवाई होगी। सिर्फ यही नहीं, ऐसे वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर सड़कों से पूरी तरह हटा दिया जाएगा। सम्बन्धित थाने को संचालन रोकने के आदेश भेज दिए जाएंगे।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त हुआ परिवहन विभाग

परिवहन विभाग का यह कदम साफ संदेश देता है। कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। परिवहन विभाग ने जिले के सभी स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को से अपील की है कि समय पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नवीनीकरण कराकर विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। और किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचें।