19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अब खेतों में घर बनवाना आसान नहीं, शासन ने कड़े किए नियम

शहर की तरह अब ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए जिला पंचायत से नक्शा पास करना पड़ेगा। ऐसे में मुश्किल से बचने के लिए जानते हैं क्या है,इसके नियम

2 min read
Google source verification
screenshot_20231011-161527_whatsapp_1.jpg

कार्यालय जिला पंचायत गोंडा

Gonda: ग्रामीण क्षेत्रों में मूल आबादी से हटकर 300 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तो इसके लिए आपको जिला पंचायत से नक्शा पास करना होगा। इसके लिए कुछ जरुरी नियम शर्ते हैं। उसके तहत जिला पंचायत मानचित्र पास करेगा। तभी आप मकान दुकान का निर्माण कर सकते हैं।

अभी तक तक शहरों में या फिर नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र में मकान बनाने के लिए नक्शा पास करना होता था। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकान बनवाने के लिए आपको नक्शा पास करना होगा। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके लिए पूर्व में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जिला पंचायत प्रशासन की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले मकान के लिए नक्शा पास करना होगा। कोई भी मकान स्वामी यदि मूल आबादी से हटकर 300 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण कर रहा है। तो उसे शासन की तरफ से नामित आर्कटिक से मानचित्र पास करने के बाद मकान निर्माण की अनुमति मिलेगी। जबकि मूल आबादी में मकान और गौशाला निर्माण करने के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा सभी तरह के मकान दुकान का निर्माण करने पर मानचित्र पास करना अनिवार्य हो गया है।

यह है प्रक्रिया इतना लगेगा शुल्क

जिला पंचायत से नक्शा पास करने के लिए आपको जिस भूखंड पर मकान का निर्माण करने जा रहे हैं। उसकी खसरा खतौनी के साथ-साथ अपना आधार कार्ड देना होगा। इसके साथ ही अलग-अलग भवन के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। आवासीय और शैक्षणिक भवन के लिए 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर का शुल्क जिला पंचायत में जमा करना होगा। इसके साथ ही व्यावसायिक भवन के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क जमा करने के बाद पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शा पास करना होगा। पंजीकृत आर्किटेक्ट से मानचित्र पास करने के साथ-साथ तीन प्रतियों में आवेदन पत्र और एस्टीमेट कागजात के साथ खतौनी आधार कार्ड और मानचित्र की फोटो कॉपी जमा करनी होगी।

अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बोले- शासन के नियमों का पालन कराया जा रहा

अपर मुख्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि मूल आबादी के बाहर 300 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण करने पर अब नक्शा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मानचित्र पास कारण कोई भी स्वामी मकान का निर्माण नहीं करा सकता है। सभी मानक पूरे होने के बाद आवेदन पत्रों को निस्तारित किया जाएगा। उसके बाद ही भवन निर्माण की इजाजत मिलेगी।