जिला विकास अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे उक्त विद्यालय भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता के संबंध में तीन दिवस की अवधि में संयुक्त आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विद्यालय भवन की स्वीकृत डिज़ाइन एवं आगणन संबंधित कार्यदायी संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है।