
निर्वाचन आयोग
lok sabha election 2024: लोकसभा चुनाव या फिर किसी भी चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाताओं को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 विकल्प दिए। कोई भी मतदाता इनमें से एक पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकता है।
lok sabha election 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य विकल्प दिए हैं। इन 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज होने पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी भी कीमत पर फर्जी वोटिंग ना हो इसके लिए मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करना होता है। परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है। उन्हें अपनी पहचान के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
इन 12 विकल्प में से कोई भी एक दिखाकर डाल सकेंगे वोट
चुनाव में वोट डालने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैकों और डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये सांसदों या विधायकों अथवा विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से जारी पहचान पत्र शामिल है। उन्होने बताया कि निर्वाचन आयोग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से वितरित किये जायेगें। मतदाता सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूम में नहीं माना जायेगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक साथ लाना अनिवार्य होगा।
Published on:
05 Apr 2024 09:34 pm
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