17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जाति और निवास प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट, सचिव लगाएं आय

उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग लोगों को आय, जाति और प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी कराता है

2 min read
Google source verification
caste certificate

जाति और निवास प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट, सचिव लगाएं आय

गोंडा. उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम के तहत लोगों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए नया फैसला लिया है। लेखपालों की हड़ताल को लेकर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिपोर्ट सचिव लगाएंगे। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग लोगों को आय, जाति और प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी कराता है। इसके लिए जाति और आय प्रमाण पत्र तहसीलदार और निवास प्रमाण पत्र एसडीएम के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। इन सेवा का लाभ उठाने के लिए 20 दिवस की समय सीमा तय की गयी है।

30 दिन में सुनवाई कर अपील निस्तारण की व्यवस्था

अगर प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, तो आया और जाति प्रमाण पत्र की पहली अपील एसडीएम और दूसरी अपील डीएम के यहां की जा सकती है। अपील निस्तारण करने के लिए 30 दिन में सुनवाई करने की व्यवस्था है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के संस्थान में प्रवेश और छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र 7 दिन और सामान्यजनों के लिए 15 दिन में जारी हो जाने की व्यवस्था है।

ये भी पढ़ें: पुलिस ने इलाहाबाद बैंक मैनेजर को किया गिरफ्तार, खातों से किया 48 लाख का गबन

लेखपाल के हड़ताल पर होने से बढ़ी मुश्किलें

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश शुरू होने से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन लेखपाल के हड़ताल पर होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पाण्डे ने डीएम और मंडलायुक्त को भेजे गए पत्र में कहा कि 6 महीने के लिए एस्मा लगाने के बावजूद लेखपाल हड़ताल पर हैं। इस वजह से लोक सेवाओं का संचालन बनाए रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पत्र में कहा कि हड़ताल के दौरान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जांच कर संस्तुति प्रमाणपत्र जारीकर्ता को अग्रसित करने के लिए लेखपाल के साथ-साथ पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और दूसरे समकक्ष कर्मियों को डीएम के जरिये अधिकृत किया जाना चाहिए।