
Driving Licence Rule Changed now DL Will not be Made for These People
गोरखपुर. Driving Licence Rule Changed now DL Will not be Made for These People. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनने का नियम अब बदल गया है। अब अभ्यर्थी या उनके स्वजन के नाम पर वाहन पंजीकृत होने पर ही बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा। इस लाइसेंस के लिए 50 सीसी से कम क्षमता वाले वाहन की अधिकृत हैं। दरअसल, सोसाइटी आफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने शासन को अवगत कराया है कि उसने 50 सीसी से कम क्षमता वाले दो पहिया वाहनों का निर्माण ही बंद कर दिया है। अब अप्रत्यक्ष रूप से बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना ही बंद कर दिया है।
बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा जारी
सियाम की जानकारी और परिवहन विभाग की सख्ती पर शासन का कहना है कि अगर अभ्यर्थी या उनके स्वजन के नाम से 50 सीसी से कम क्षमता वाला दो पहिया वाहन पंजीकृत है तो बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। लेकिन 50 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। मार्ग दुर्घटनाओं को देखते हुए शासन ने भी 16 से 18 वर्ष के बच्चों के बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस पर सख्ती बढ़ा दी है। जिले में ही 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों के नाम 50 सीसी से कम क्षमता वाले दो पहिया वाहन नहीं हैं। अगर है भी तो वह किसी के स्वजन के नाम पंजीकृत हैं वह चलने लायक नहीं हैं। फिलहाल गोरखपुर जिले में लाइसेंस बनना लगभग बंद ही हो गया है।
Updated on:
22 Nov 2021 10:19 am
Published on:
21 Nov 2021 08:30 am
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