गोरखपुर पुलिस लगातार अपराधियों पर कारवाई कर रही है। इसी क्रम में शाहपुर पुलिस ने एक दंपति पर गैंगस्टर एक्ट लगाई है जो भोले भोले लोगों को झांसा देकर मकान दिलाने के नाम पर लाखों का ठगी करते थे।
गोरखपुर में GDA अधिकारी बन भोले भाले लोगों को मकान दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले
पति-पत्नी पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। यह कारवाई SSP राजकरन नैय्यर के निर्देश पर हुई है।
शाहपुर पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गिरोह के सरगना विनोद माली और उसकी पत्नी अनुसुइया देवी पर केस दर्ज किया गया है। गिरोह के खिलाफ तैयार गैंग चार्ट को डीएम गोरखपुर से अनुमोदन मिलने के बाद थाना शाहपुर में केस दर्ज किया गया है। मामले में पहले ही IPC की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 323, 504, 506 और 120बी के तहत केस दर्ज किया जा चुका है।
विनोद और अनसुईया खुद को GDA का अधिकारी बताते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मानबेला में फ्लैट दिलाने का झांसा दिया। दोनों आरोपियों ने नकली एलॉटमेंट लेटर देकर मोटी रकम वसूल ली। जब फ्लैट नहीं मिला और पीड़ित ने पैसा वापस मांगा तो उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। जब पुलिस ने जांच की तब साफ हुआ कि विनोद माली और उसकी पत्नी मिलकर एक संगठित नेटवर्क चलाते हैं। लोगों को फर्जी दस्तावेज के ज़रिए ठगते हैं और विरोध करने पर धमकी भी देते हैं यही वजह रही कि गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की गई है।
पुलिस के मुताबिक गैंग लीडर विनोद माली पर यूपी के अलग-अलग जिलों में अब तक 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जीआरपी गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा और देवरिया में एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी, गैंगस्टर, चोरी और मारपीट से जुड़े गंभीर मामले शामिल हैं। उसकी पत्नी अनुसुइया देवी पर भी शाहपुर और सहजनवां थानों में जालसाजी से संबंधित मामले दर्ज हैं।
SSP राजकरन नैय्यर ने कहा है कि जिले में अपराधियों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। जिससे भी आम जनता की सुरक्षा खतरे में होगी उस पर कड़ी कारवाई की जाएगी। संगठित अपराध को कुचल दिया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट जैसी कार्रवाई अपराधियों को सीधा संदेश है कि गोरखपुर में संगठित ठगी और अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।