
Illegal mining of gravel
मुख्यमंत्री के गढ़ में नियमों कानून की धज्जियां उड़ाकर अवैध ढंग से खनन किया जा रहा है। जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने ग्रामसभा लालपुर टीकर में 2.715 हेक्टेयर में एक मीटर की गहराई तक 25 हजार घन मीटर साधरण मिट्टी खनन एवं परिवहन पट्टा रद्द कर दिया है। यह पट्टा 12 अक्तूबर को ही जारी हुआ था लेकिन 24 अक्तूबर को ही इस पट्टे का दुरुपयोग करते हुए अवैध खनन की शिकायत की गई थी। 26 अक्तूबर और 1 नवंबर को एसडीएम ने अवैध खनन की शिकायत को सही पाते हुए पट्टा निरस्त करने की सिफारिश की थी। करीब एक पखवारे के बाद पट्टा निरस्त कर दिया गया।
सदर तहसील के ग्राम पोस्ट लालपुर टीकर में मिट्टी भराई के लिए उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के अंतर्गत साधारण मिट्टी खनन के लिए अजय कुमार यादव को एहतमाली स्थित 11 गाटा नम्बर में 25000 घन मीटर मिट्टी खनन की अनुमति मिली थी। एसडीएम प्रथमेश कुमार की छापेमारी में एहतमाली के बजाए मुस्तकील में अवैध खनन पाया तो खनन कर रहे दो पोकलैंड और अन्य वाहनों थाने भिजवा दिए। साधारण मिट्टी खनन में पोकलैंड के इस्तेमाल की मनाही है। उसके बाद भी मिट्टी खनन में खनन माफिया पोकलैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एसडीएम के निर्देश पर चकबंदी स्टाफ, सर्वे स्टाफ और तहसील स्टाफ ने खनन गाटों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि लालपुर मुस्तकील के गाटा संख्या 451,452 में सम्पूर्ण भाग और 465, 466 के आधा भाग में वर्तमान समय में खनन किया जा रहा है जबकि जिस स्थान पर खनन के लिए पट्टा स्वीकृत है, वहां कोई खनन नहीं किया। एसडीएम ने 26 अक्तूबर और 1 नवंबर को आरोपी के पट्टे निरस्त करने के निर्देश दिए। 16 दिन बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पट्टा निरस्त किया गया। खोराबार पुलिस को निर्देश दिया गया हैं कि खनन स्थल से खनन और निकासी कार्य तत्काल रोक कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें। फिलहाल लालपुर टीकर में मधुबन यादव के नाम ही साधारण मिट्टी खनन का पट्टा और परिवहन स्वीकृत है।
Published on:
19 Nov 2018 01:28 am
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