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अब गाय और भैंस पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, जानें कितना देना होगा शुल्क

नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस के दो या दो से अधिक गाय एवं भैस का पालन नहीं कर सकेंगे। ऐसे पशुपालकों को नगर निगम से प्रति पशु वार्षिक शुल्क जमा कर लाइसेंस लेना होगा।

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गाय के लिए 500 और भैंस के लिए 1000 रुपये लाइसेंस शुल्क देना होगा। जिनके पास दो या दो से कम पशु हैं, अपनी भूमि पर पालन पोषण कर रहे हैं तो उनको डेयरी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। नगर निगम दुधारु पशुओं/डेयरी संबंधी अनुज्ञप्ति नियंत्रण और विनियमन) उपविधि 2023 को निगम सदन की पांचवीं बैठक में स्वीकृति मिल गई है, जल्द ही प्रयागराज से गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा।

2 या 2 से अधिक गाय और भैंस पालने पर लेना होगा लाइसेंस
नियमावली के मुताबिक दो या दो से अधिक गाय एवं भैंस पालक को वार्षिक लाइसेंस लेना होगा जिसकी अवधि एक अप्रैल से वित्तीय वर्ष तक के लिए होगी। इस नियमावली के अनुपालन के लिए नगर आयुक्त, लाइसेंस प्राधिकारी एवं निरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति करेंगे।


सार्वजनिक स्थल पर नहीं छोड़ सकेंगे
पशुपालक को सार्वजनिक स्थलों मसलन, गली, सड़क, पार्क के आसपास पशुओं न खुला छोड़ेगा न चलाएगा। साथ ही बिना अनुमति पशुपालन पर पशुपालकों को जुर्माना देना होगा।