
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़क सुरक्षा पर सख्त निर्देश जारी करने के बाद गोरखपुर में भी अब 26 जनवरी से DM कृष्णा करुणेश के निर्देश पर “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नीति सख्ती से लागू की जाएगी। इसके तहत बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं हेलमेट भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसका पालन नहीं करने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 के तहत जुर्माने का प्रावधान है।
जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी सात दिनों के भीतर अपने पंप परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएं, जिनमें यह साफ लिखा हो कि 26 जनवरी से बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।इसके अलावा, सभी पेट्रोल पंपों पर CCTV कैमरों को सक्रिय रखने का आदेश दिया गया है, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज का उपयोग किया जा सके।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस नीति का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नियम न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है।
Published on:
21 Jan 2025 03:52 pm
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