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RTO: जमा राशि हो जाएगी जब्त, वाहन के VIP नंबर को लेकर हुआ बदलाव

RTO. वीआईपी नंबर (VIP number for vehicle) के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। अब आरटीओ (Regional Transport Office) वाहन नंबर जारी नहीं करेगी बल्कि शोरूम (Showroom) से ही नंबर जारी होंगे।

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VIP vehicle numbers

VIP vehicle numbers

गोरखपुर. RTO. वीआईपी नंबर (VIP number for vehicle) के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। अब आरटीओ (Regional Transport Office) वाहन नंबर जारी नहीं करेगी बल्कि शोरूम (Showroom) से ही नंबर जारी होंगे। इसके साथ ही वीआईपी नंबर लेने के लिए वाहन खरीदने से पहले वीआईपी नंबर खरीदना होगा। पहले वाहन खरीदने के बाद मनचाहे नंबर खरीदे जा सकते थे, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है। यही नहीं यदि नंबर खरीदने के एक माह तक वाहन नहीं खरीदा गया, तो जमा राशि जब्त हो जाएगी और नंबर के लिए दोबारा आवेदन करना होगा व रकम देनी होगी। नौ सितंबर मतलब आज से यह नियम लागू हो गया है।

दरअसल एक सीरीज में 9999 नंबर होते हैं। (VIP vehicle number price) इनकी कीमत दो हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक होती है, जिसे अदा करने पर वीआईपी नंबर जारी होता है। यह नंबर अब आरटीओ दफ्तर से नहीं बल्कि शोरूम से मिलेंगे। हर तरह के नंबर शोरूम से मिल सकेंगे। एआरटीओ प्रशासन श्यामलाल का कहना है कि नए आदेशों को लेकर सभी शोरूम को नोटिस भेजा जा चुका है।

बचेगा ग्राहकों का समय-

नई सुविधा के तहत ग्राहकों का समय भी बचेगा। इससे जुड़े सॉफ्टवेयर में तब्दीली भी की गई है। पहले वाहन खरीदने के 15-20 दिन बाद नंबर मिल पाता था। लेकिन अब केवल दो से तीन दिन लगेंगे। वाहन खरीदते ही सभी कागजात पहले की तरह वाहन-4 सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए जाएंगे। इसके तुरंत बाद नंबर मिल हो जाएगा। वीआईपी नंबर के लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है। नंबर अलॉट होने के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का ऑर्डर दिया जाएगा। उसके आते ही उसे वाहन पर लगाया जाएगा। उसकी फोटो अपलोड की जाएगी। फिर आरसी जारी होगी।


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