
ग्रेटर नोएडा. शाहबेरी गांव में वर्ष-2018 में दो इमारतों के धराशायी होने और उसमें नौ लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने रविवार को बिल्डरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने तीन बिल्डरों की 76 प्रॉपर्टी अटैच की है। इनमें 74 फ्लैट्स, एक दुकान और एक प्लाट शामिल है। इसके साथ ही प्रशासन ने फ्लैटों की रजिस्ट्री करा रहे बायर्स को भी बड़ी राहत दी है।
डीएम बीएन सिंह ने बताया कि बीते वर्ष शाहबेरी में दो इमारतों के धराशायी होने और उस हादसे में नौ लोगों की मौत के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन, जिला और पुलिस प्रशासन उस हादसे के बाद शाहबेरी में अवैध रूप से फ्लैट्स बनाने वाले बिल्डरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए तीन बिल्डर कंपनियों की प्रॉपट्र्री अटैच की है।
डीएम ने बताया कि शहाबुद्दीन पर पहले ही जिला प्रशासन एनएसए की कार्रवाई कर चुका है। इसकी कीमत 25 करोड़ है। डीएम ने बताया कि शाहबेरी में फ्लैट खरीददारों के हित का ध्यान रखा गया है। यही कारण है कि जिन बिल्डरों के फ्लैट बिके नहीं हैं, उनकी ही प्रॉपर्टी अटैच की गई है। साथ ही उन्हीं पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। सब-रजिस्ट्रार आॅफिस में दिए गए डाक्यूमेंट्स के आधार पर जिन फ्लैटों को बेचा जा चुका है और जिसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रियेट हो गया है, उसे अटैच नहीं किया गया है। इसलिए ऐसे बॉयर्स होने को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करा ली है।
Updated on:
07 Oct 2019 11:18 am
Published on:
07 Oct 2019 11:17 am
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