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खुशखबरी! नोएडा-गाजियाबाद में नए साल का जश्न दोगुना! देर रात तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें

Liquor Shops Open Late Night: पार्टियों में जाम छलकाने वालों के बड़ी खुशखबरी है। नए साल पर नोएडा और गाजियाबाद में शराब की दुकानें एक घंटा ज्यादा खुलेंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है।

ग्रेटर नोएडाDec 31, 2024 / 02:00 pm

Vishnu Bajpai

Liquor Shops Open Late Night: खुशखबरी! नोएडा-गाजियाबाद में देर तक खुलेंगी शराब की दुकानें, नोट कर लें तारीख और समय

प्रतीकात्मक तस्वीर।

Liquor Shops Open Late Night: कोई शादी हो या फिर छोटी-मोटी पार्टी, बिना जाम छलकाए पूरी नहीं मानी जाती है। दिन-प्रतिदिन पार्टियों में जाम छलकाने यानी शराब पीने और पिलाने का क्रेज भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बात अगर नए साल की करें तो युवाओं से लेकर नौकरी-पेशा तक इसका जश्न मनाते हैं। अब कोई भी जश्न हो और उसमें जाम न छलकें ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे में नए साल पर जाम छलकाने वालों के लिए खुशखबरी है।
उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने एनसीआर क्षेत्र के नोएडा और गाजियाबाद में नए साल पर शराब की दुकानों का एक घंटा समय बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है कि नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को शराब की दुकानों को एक घंटे ज्यादा खोला जा सकता है। यानी इन दोनों दिनों में शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी।

पार्टी में न करें नियमों की अनदेखी वरना कार्रवाई तय

नोएडा के अपर जिलाधिकारी (वित्त) अतुल कुमार ने एनसीओआरडी प्रबंधन समिति की बैठक में कहा “नए साल पर कोई भी पार्टी या कार्यक्रम करने से पहले जिला मनोरंजन कर विभाग से अनुमति लेनी जरूरी है। इसके साथ ही यदि पार्टियों में शराब परोसी जाती है तो जिला आबकारी विभाग से ओकेशनल (सामयिक) बार लाइसेंस लेना भी जरूरी है। एनसीआर में लोगों को सिर्फ यूपी में बिक्री के लिए स्वीकृत शराब ही उपयोग करनी चाहिए। यदि दूसरे प्रदेशों की शराब किसी भी पार्टी में उपयोग होते पाई जाएगी या फिर पार्टी आयोजक किसी अन्य मानक का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।”
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नोएडा और गाजियाबाद में रात 11 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें

एनसीआर क्षेत्र के गौतमबुद्धनगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया “नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की अनुमति है। ऐसा करने से शराब की अवैध तरीके से बिक्री पर रोक लगेगी। इसको लेकर नार्को समन्वय प्रबंधन समिति (एनसीओआरडी) के साथ बैठक की गई। इसमें रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को निर्देश दिया गया है कि वे पार्टियां आयोजित करने से पहले परमिट जरूर लें।”

पिछले साल के राजस्व को देखते हुए लिया गया निर्णय

टाइम्स ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट के अनुसार आबकारी अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल जब एनसीआर में एक्सटेंशन पॉलिसी लागू की गई थी। तब शराब की बिक्री से राजस्व में 10-15 फीसदी बढ़ोतरी देखी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल नोएडा में 24 दिसंबर को शराब का सेल्स रेवेन्यू 5.6 करोड़ रुपये था। जबकि 25 दिसंबर को यह रेवेन्यू 6.2 करोड़ रुपये और 31 दिसंबर को 6.2 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। दूसरी ओर गाजियाबाद में 24 दिसंबर को 6.6 करोड़ की शराब बिकी थी। जबकि 25 दिसंबर को 6.8 करोड़ और 31 दिसंबर को 7.1 करोड़ रुपये की शराब बेची गई थी।

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