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लोकसभा चुनाव के बाद Arms Licence से हटी रोक, ऐसे करें आवेदन, जानिए पूरी प्रक्रिया

खबर की खास बातेंः- नए Arms License के आवेदन की जानेें पूरी प्रकि्रया नए शस्त्र लाइसेंस के लिए जिला प्रशासन से फॉर्म लेकर कर सकते हैं आवेदन चुनाव के बाद एक बार फिर हुए लाइसेंस बनने शुरू  

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यूपी में शस्त्र लाईसेंस से हटी रोक, ऐसे करें आवेदन, जमा करने होंगे ये कागजात

ग्रेटर नोएडा. लोकसभा चुनाव के बाद एक बार नए arms license बनने शुरू हो गए हैं। अक्टूबर 2018 में योगी सरकार ने Arms License से रोक हटाई थी। मार्च माह में लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने पर एक बार फिर से प्रशासन ने रोक लगा दी थी।

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बढ़ते हथियार और उसके दुरुपयोग को देखते हुए यूपी में शस्त्र लाइसेंस पर रोक लगी हुई थी। कुछ ही श्रेणियों में Arms License जारी किए जा रहे थे। लेकिन योगी सरकार ने अक्टूबर 2018 में एक बार फिर से रोक हटाई तो आवेदकों की भीड़ पहुंची। जिला प्रशासन के पास में हजारों आवेदन फार्म पेंड़िग में पड़े हुए है। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि चुनाव बाद एक बार फिर से आम्र्स लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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पिछले कुछ सालों से शस्त्र लाइसेंस पर रोक लगी हुई थी। रोक के बावजूद भी आवेदक Arms License के लिए आवेदन कर रहे थे। इसकी वजह से जिला प्रशासन के पास में हजारों आवेदन पेडिंग में पड़े हुए थे। सिटी मजिस्ट्रेट गुंजा सिंह ने बताया कि आवेदक को नए शस्त्र लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। आवेदक की जरुरत के मुताबिक लाइसेंस जारी किया जाएगा।

नहीं कराई जाएगी फायरिंग

नए शस्त्र लाइसेंस लेने वाले आवेदकों को पुलिस विभाग, केंद्रीय सशस्त्र विभाग पुलिस बल व रक्षा बलों में कार्यरत आरमोरर से शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग करानी होगी। Arms Training में बगैर कारतूस की बंदूक चलानी सिखाई जाएगी।यानी की अब आवेदक से फायरिंग नहीं कराई जाएगी। बंदूक चलाने के बारे में ट्रेनिंग देने के बाद में आवेदक को सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

यह लगेगा स्टॉप शुल्क

लाइसेंस लेने के लिए स्टाम्प शुल्क जिला प्रशासन को देना होगा। रिवाल्वर के लिए स्टॉप शुल्क 2 हजार रुपये, .22 बोर की राइफल के लिए 1500 रुपये, शॉटगन के लिए एक हजार और नालमुख भरण गन(एमएल गंन) के लिए अप्लाई करने के दौरान 200 रुपये का स्टॉप शुल्क लगेगा।

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यह भी रखें ध्यान

राज्य सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में साफ कहा गया है कि आवेदन करने से पहले आवेदक जांच कर ले कि उसे कौन सा लाइसेंस चाहिए। ताकि भविष्य में सेकंड व थर्ड शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता न पड़े।

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ऐसे करें आवेदन

जिला प्रशासन आॅफिस से आवेदक Arms License फार्म लेकर आवेदन कर सकते है। फार्म के साथ में जरुरी कागजात लगाने होंगे।

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ये हैं जरुरी कागजात

Revolver या Gun का लाइसेंस लेने के लिए कई प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। पहचान पत्र, एड्रेस प्रुफ और फिटनेस प्रूफ देना होता है। साथ ही बंदूक की डिटेंल देनी भी अनिवार्य है। आप कौन सी बंदूक लेना चाहते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर ID और उसके साथ-साथ पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न का की पूरी जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा दो आदमियों से करैक्टर सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पढ़ाई का सर्टिफिकेट की कॉपी, जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी देेनी होती है। साथ ही यह भी बताना होगा कि आप अपने पास बंदूक या गन किस लिए लेना चाहते है। इनके अलावा यह भी साबित करना होगा कि बंदूक जरूरी क्यों है।

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इन्हें दी जाएगी प्राथमिकता

अपराध पीड़ित
विरासत
व्यापारी/उद्यमी
बैंक/संस्थागत/वितीय संस्थान
विभिन्न विभागों के ऐसे कर्मी, जो प्रवर्तन में कार्यरत हैं
सैनिक/अर्धसैनिक/पुलिसबल के कर्मी
एमएलए/एमएलसी/एमपी
राज्य/राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज