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इन इलाकों में लेंगे प्लॉट तो कभी नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन

यमुना और हिंडन नदी के डूब एरिया में काटी जाने वाली कॉलोनियों और सरकारी जमीन या अवैध कब्जे वाली जगहों के लिए बिजली कनेक्शन नहीं देगी बिजली कनेक्शन के लिए जिला प्रशासन या संबंधित अथॉरिटी से एनओसी लेना जरूरी होगा अवैध कब्जे की स्थिति में कोई भी सरकारी अफसर एनओसी नहीं देंगे, लिहाजा, अवैध कब्जे वाले लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाएगा

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Illegal colony file photo

इन इलाकों में लेंगे प्लॉट तो कभी नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन

ग्रेटर नोएडा. बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) ने अब सरकारी या अन्य जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को बिजली का कनेक्शन नहीं देने का फैसला किया है। कंपनी यह कदम सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों पर रोक लगाने के इरादे से उटाने जा रही है। कंपनी का मानना है कि इस कदम से अवैध फ्लैटों का निमार्ण व प्लॉटिंग नहीं हो पाएगी।

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इस संबंध में एनपीसीएल के जीएम एसएन गांगुली ने जानकारी दी है कि कंपनी ने फैसला लिया है कि वह अब यमुना और हिंडन नदी के डूब एरिया में काटी जाने वाली कॉलोनियों और सरकारी जमीन या अवैध कब्जे वाली जगहों के लिए बिजली कनेक्शन नहीं देगी। उन्होंने बताया कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला कोई शख्स कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें जिला प्रशासन या संबंधित अथॉरिटी से एनओसी लेना जरूरी होगा। वहीं, अवैध कब्जे की स्थिति में कोई भी सरकारी अफसर एनओसी नहीं देंगे। लिहाजा, अवैध कब्जे वाले लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाएगा।

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बिजली कनेक्शन नहीं मिलने पर अवैध प्लॉटिंग पर लगाम की उम्मीद
गौरतलब है कि बिजली कनेक्शन के लिए कंपनी रजिस्ट्री समेत कई दस्तावेजों को दिखाने की मांग करती है। इसके बाद बिजली कनेक्शन जारी करती है। ज्यादातर बिल्डर और भूमाफिया डूब एरिया या सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग की रजिस्ट्री करा लेते हैं। उसके बाद बिजली कंपनी रजिस्ट्री समेत कई डॉक्युमेंट्स के आधार पर बिजली कनेक्शन दे देती है। अब संबंधित अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिलने पर बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाएगा, जिससे भूमाफिया के पास खरीदार नहीं आएंगे। ऐसे में अवैध कॉलोनियों की प्लॉटिंग पर रोक लगने की संभावना जताई जा रही है।