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अखलाक हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट: अब से रोजाना होगी सुनवाई; कोर्ट ने क्या कहा?

Akhlaq Murder Case Update: अखलाक हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। अब से रोजाना मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी। जानिए कोर्ट का क्या कहना है?

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अखलाक हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आया सामने। फोटो सोर्स- IANS

Akhlaq Murder Case Update: ग्रेटर नोएडा में दादरी के बिसाहड़ा गांव में हुए चर्चित अखलाक हत्याकांड को लेकर एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया में बड़ा मोड़ आया है। अब से रोजाना इस मामले की सुनवाई सूरजपुर कोर्ट में होगी।

'मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से सुनवाई जरूरी'

आरोपियों पर केस खत्म करने को लेकर शासन की तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। सूरजपुर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में शासन की अर्जी को खारिज कर दिया था। इस याचिका को आधारहीन और महत्वहीन कोर्ट ने बताया था। कोर्ट ने कहा, ''मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से सुनवाई जरूरी है। अब रोजाना आधार पर गवाहों के बयान और सबूतों की जांच होगी।''

'सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं'

बचाव पक्ष के वकील का कहना है, '' वे सभी गवाहों का क्रॉस-एग्जामिनेशन करेंगे।'' वहीं, अभियोजन पक्ष का कहना है कि सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। रोजाना सुनवाई से अंतिम निर्णय जल्द आने की संभावना बढ़ गई है।

क्या था मामला

बता दें कि अखलाक की हत्या 28 सितंबर 2015 को थाना जारचा क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में गोमांस रखने के शक में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर कर दी गई थी। जिसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव देखा गया। ये घटना राजनीतिक स्तर पर भी बड़े विवाद का कारण बनी थी।

जमानत पर रिहा है वर्तमान में सभी आरोपी

10 आरोपियों का नाम शुरूआती बयानों में सामने आया। गवाहों ने बाद के बयानों में अन्य 16 नाम जोड़े थे। अखलाक की बेटी शाहिस्ता के 26 नवंबर 2015 के बयान में 16 आरोपियों का जिक्र किया गया था। 22 दिसंबर 2015 को कोर्ट में 18 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र विवेचक ने दाखिल किया था। सभी आरोपी वर्तमान में जमानत पर हैं।

पुलिस कमिश्नर और DCP ग्रेटर नोएडा को कोर्ट ने दिया निर्देश

वहीं, कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर और DCP ग्रेटर नोएडा को निर्देश दिया है कि अगर इस मामले में किसी भी गवाह को सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है, तो उन्हें तत्काल और पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए।