
रोजगार सहायक का दुस्साहस : बिना अनुमति 1071 परिवारों व 7564 लोगों के जॉबकार्ड मनरेगा पोर्टल से कर दिए थे डिलीट
गुना. शासन की महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी के तहत किए गए कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में तीन रोजगार सहायकों के खिलाफ आपरधिक प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद उनकी संविदा सेवाएं समाप्त हो गई हैं। यहां बता दें कि जिले की जनपद पंचायत चांचौड़ा की ग्राम पंचायत उमरथाना के ग्राम रोजगार सहायक सुजान सिंह अहिरवार, चांचौड़ा के ही ग्राम पंचायत कनकनेहरू के ग्राम रोजगार सहायक भजन लववंशी तथा जनपद पंचायत बमोरी की ग्राम पंचायत बावड़ीखेड़ा के ग्राम रोजगार सहायक बलवंत सिंह धाकड़ को शासकीय योजनाओं में लापरवाही पूर्वक कार्य करने व आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के चलते कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए ने तीनों ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा सेवा समाप्त किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विवेक रघुवंशी ने बताया कि सुजान सिंह अहिरवार ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत उमरथाना जनपद पंचायत चांचौड़ा के खिलाफ संबंधित ग्राम पंचायत के निवासियों ने कलेक्टर को एक शिकायती आवेदन दिया था। जिसकी जांच करने पर संबंधित ग्राम रोजगार सहायक द्वारा लापरवाही एवं जालसाजीपूर्वक कार्य करना पाया गया। ग्राम रोजगार सहायक ने बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना नियम विरुद्ध 1071 परिवारों व 7564 लोगों के जॉबकार्ड मनरेगा पोर्टल से डिलीट किए जाना पाया गया। इसके बाद ग्राम रोजगार सहायक की संविदा सेवा आदेश दिनांक 13 जून 2022 से समाप्त कर दी गई हैं।
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दूसरे रोजगार सहायक को नोटिस का जवाब न देना पड़ा महंगा
जनपद पंचायत चांचौड़ा की ग्राम पंचायत कनकनेहरू के रोजगार सहायक भजन सिंह लववंशी ने वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्रों का जबाव नहीं दिया। लापरवाहीपूर्वक कार्य करने के चलते मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चांचौड़ा ने अपने 1 मई 2019 के माध्यम से संबंधित ग्राम रोजगार सहायक की संविदा सेवा समाप्त की गईं थीं। जिसमें अपीलध्रिमाण्ड प्रकरण सुनवाई करते हुए जांच उपरांत संबंधित ग्राम रोजगार सहायकों को दोषी मनाते हुए कलेक्टर ने 14 जून 2022 से सेवा समाप्ति संबंधी आदेश को यथावत रखा है।
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3 माह विचारधीन बंदी के रूप में जेल में बंद रहने के कारण हुई कार्रवाई
जनपद पंचायत बमोरी की ग्राम पंचायत बावड़ीखेड़ा के रोजगार सहायक बलवंत सिंह धाकड़ के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बमोरी ने अपने 20 अप्रेल 2022 के कार्यालयीन पत्र द्वारा अवगत कराया था कि बलवंत सिंह धाकड़ के खिलाफ पुलिस थाना केंट गुना में अपराध क्रमांक 257/2018 धारा 376, 506 भादवि दर्ज होकर वर्तमान में उपजेल गुना में विचारधीन बंदी के रूप में बंद है। जिसके चलते मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति एवं संविदा सेवा नियम विषयक निर्देशों के क्रम में बलवंत सिंह धाकड़ ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बावड़ीखेड़ा जनपद पंचायत बमोरी की संविदा सेवाएं 03 मार्च 2022 से 14 जून 2022 तक तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई हैं।
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Published on:
16 Jun 2022 01:04 pm
