
ग्वालियर। सरकार ने आधार कार्ड को कई जगर अनिवार्य बना दिया है। बैंक हो या फिर कोई भी सब्सिडी एकाउंट सभी में आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य बनाया गया है। अब आधार कार्ड को लेकर नई खबर ये है कि यदि आप अपना बैंक अकाउंट बंद कराने जा रहे हैं तो आधार कार्ड साथ ले जाएं। नहीं तो खाता बंद नहीं हो सकेगा। बैंकों में खाता खोलने आधार अनिवार्य है वहीं खाता बंद करने के लिए भी आधार कार्ड मांगा जा रहा है।
एसबीआई के रीजनल मैनेजर अवधेश सक्सेना ने बताया कि खाता बंद करने के लिए केवायसी (नॉउ योर कस्टमर) जरूरी है। सुरक्षा के मद्देनजर बैंक आधार नंबर ले रही हैं क्योंकि बाद में यदि ग्राहक की जानकारी चाहिए तो फिर कैसे मिलेगी। बैंक केवायसी के तौर पर इसे मांग रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि एसबीआई के 60 शाखाओं में अभी तक 70 फीसदी ही आधार लिंक हो पाए हैं। बैंक अकाउंट से आधार लिंक कराने 31 मार्च 2018 तक का समय दिया है। पूर्व में ये तारीख 31 दिसंबर थी।
एक कारण ये भी
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आधार मांगने के पीछे जो कारण है वह यह है कि जिन लोगों ने नोटबंदी के दौरान बैंकों में बड़ी रकम का लेन-देन किया था, वे यदि अब खाता बंद करा रहे हैं तो उनकी जानकारी आयकर सहित दूसरे विभागों को दी जा सके।
इस तारीख तक बैंक अकांउट से लिंक करा सकेंगे आधार
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी जिसके मुताबिक आधार नंबर और पैन या फॉर्म 60 को जमा करने की आखिरी तारीख़ 31 मार्च 2018 कर दी गई है। वहीं नए खाताधारकों को 6 महीने का समय दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले यह सीमा 31 दिसंबर, 2017 रखी गई थी, लेकिन सरकार ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आधार जोडऩे की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई जा सकती है।
पिछले हफ्ते ही सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोडऩे के लिए दी गई समयसीमा को तीन महीने और बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया था. यह समयसीमा तीसरी बार बढ़ाई गई थी। हालांकि बुधवार को जारी वित्त मंत्रालय के नए आदेश में मोबाइल सिम कार्ड को आधार से जोडऩे वाली अंतिम तारीख़ 6 फरवरी 2018 से आगे बढ़ाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
Published on:
19 Dec 2017 12:18 pm
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