
non-veg burger
Mp news: एमपी के ग्वालियर शहर में जोमैटो व बर्गर बडी को वेज बर्गर की जगह नॉन वेज बर्गर भेजना भारी पड़ गया। उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने सेवा में गंभीर त्रुटि मानते हुए 10 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है। 2 हजार रुपए केस लड़ने का खर्च देना होगा। राशि का भुगतान 45 दिन के भीतर करना होगा।
दरअसल आशीष शर्मा ने 2 फरवरी 2024 को बर्गर बडी से वेज बर्गर मंगाया था। जोमैटो से बर्गर बुक किया गया। जब बर्गर आया तो वह नॉनवेज निकला। इसके आशीष शर्मा की भावनाएं आहत हुई। बर्गर के 175 रुपए वापस कर दिए। अनुचित व्यापार के संबंध में दोनों को नोटिस दिया गया। इसको लेकर उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया।
फोरम के नोटिस पर बर्गर बड़ी की ओर से जवाब दिया कि उन्होंने ऑर्डर सही भेजा था, लेकिन डिलेवरी वाले ने सही आपूर्ति नहीं की। वेज बर्गर दूसरी जगह पर दे दिया और नॉन वेज दूसरी जगह पर। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जोमैटो की ओर से कहा गया कि नॉनवेज बर्गर दिया गया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। फोरम ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बर्गर बडी व जोमैटो की सेवा में कमी मानी। परिवादी की ओर से आदित्य शर्मा ने पैरवी की।
आशीष ने अपना शपथ पत्र पेश किया। वह कट्टर ब्राह्मण है। नॉनवेज आने से उनकी भावनाएं आहत हुई। आस्था को भी चोट पहुंची है। इससे काफी मानसिक पीड़ा भी पहुंची। योजनाबद्ध तरीके से लाभ कमाने के लिए गलत पार्सल भेजा गया।
Published on:
21 Mar 2025 11:40 am

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