ग्वालियर. उच्चशिक्षा विभाग ने उन कॉलेज संचालकों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है, जो गंभीर केसों में कॉलेजों के विवाद में आने के कारण उसका नाम परिवर्तन कराने की फिराक में थे। आयुक्त को जैसी ही मामले की भनक लगी, उन्होंने तुरंत लिस्ट को खारिज कर नए निर्देश जारी कर दिए। जिनके अनुसार विभाग से कोई भी पत्र व्यवहार कॉलेज संचालक असली नाम से करें। अगर कोई निजी कॉलेज संचालक पुलिस और न्यायालय के प्रकरणों से बचने के लिए कॉलेज का नाम बदलवाते दोषी पाया गया तो उसकी एनओसी खत्म कर दी जाएगी। आयुक्त के इस निर्णय से वे कॉलेज संचालक परेशान हैं, जिन्होंने विवाद से बचने कॉलेज का नाम परिवर्तन कराने के लिए आवेदन कर रखा है।