
नेता प्रतिपक्ष डा गोविंद सिंह पर लगाया दस हजार रुपए का हर्जाना, आवेदन भी खारिज किया
ग्वालियर. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष डा गोविंद के उस आवेदन खारिज करते हुए 10 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया, जिसमें बैंच बदलने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता अपने मामले को उनकी बैंच में सुनवाना नहीं चाहता था तो बैंच बदलने के लिए चीफ जस्टिस के यहां आवेदन पेश कर सकते थे। बैंच के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाने थे। याचिका की सुनवाई 25 सितंबर को फिर से होगी।
दरअसल 2020 में डा गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा निर्वाचन को लेकर चुनाव याचिका दायर की। उनकी ओर से तर्क दिया है कि सिंधिया के खिलाफ भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में केस दर्ज है, लेकिन उन्होंने अपने राज्यसभा के निर्वाचन में इसकी जानकारी छिपाई है। इसलिए उनका चुनाव शून्य घोषित किया जाए। चुनाव याचिका की वैधता तय होनी है। क्या एफआइआर दर्ज होना केस में माना जाएगा। यह याचिका जस्टिस दीपक अग्रवाल की बैंच में लिस्ट थी। डा सिंह ने न्यायालय में बैंच बदलने के लिए आवेदन पेश कर दिया। जिस पर बहस होनी थी, लेकिन डा सिंह के अधिवक्ता बार-बार समय ले रहे थे, लेकिन न्यायालय ने 15 सितंबर को बहस के लिए अंतिम मौका दिया था। डा सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बहस के लिए उपस्थित हुए। डा गोविंद सिंह पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया। बैंच बदलने के आवेदन को खारिज कर दिया।
Published on:
20 Sept 2023 10:53 am
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