न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की युगलपीठ ने कलेक्टर को सुनने के बाद प्रकरण को 30 सितंबर को सुनवाई के लिए लगा दिया है। मुकेश यादव द्वारा एडवोकेट प्रमोद पचौरी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की गई है। पिछली सुनवाई पर शासन द्वारा दिए गए जवाब पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कलेक्टर को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। इससे पहले रेलवे ने जवाब दिया था कि इस क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज बनना चाहिए, इसके लिए रेलवे तैयार है। बाद में जिला प्रशासन ने भी यहां ब्रिज बनाने की बात की, लेकिन उसकी लागत व बजट आदि का जवाब में कोई जिक्र नहीं किया था, इसलिए कलेक्टर को तलब किया गया था।
कलेक्टर ने बताया कि रेलवे अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है एवं 13 सितंबर को प्रशासन व रेलवे अधिकारियों का एक संयुक्त दल सर्वे करेगा एवं उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह याचिका रेल लाइन पर कोई फाटक नहीं होने से यहां हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगाने या अंडर ब्रिज बनाने के निर्देश दिए जाने के लिए प्रस्तुत की गई है।