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भले ही अपराध 2017 का है, पर याचिका में उल्लेख करने में देर की, आवेदन खारिज

- लड्डूराम की चुनाव याचिका पर आज अंतिम बहस

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भले ही अपराध 2017 का है, पर याचिका में उल्लेख करने में देर की, आवेदन खारिज

भले ही अपराध 2017 का है, पर याचिका में उल्लेख करने में देर की, आवेदन खारिज

ग्वालियर. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने लड्डूराम कोरी के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी पर विधानसभा के नामांकन में अपराध की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि भले ही अपराध 2017 का है, लेकिन याचिका में इसका उल्लेख नहीं किया गया। चुनाव याचिका में आवेदन ऐसे समय लगाया जा रहा है, जब याचिका में गवाही पूरी हो सकी है। इसलिए आवेदन सुनवाई योग्य नहीं हैं। 18 अक्टूबर को याचिका पर दोपहर 12 बजे से अंतिम बहस की शुरुवात की जाएगी।
2018 में भाजपा के टिकट पर अशोकनगर से चुनाव लडऩे वाले लड्डूराम कोरी ने जजपाल सिंह जज्जी के निर्वाचन को चुनौती दी है। इस याचिका में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लडऩे का आरोप लगाया था। जाति प्रमाण पत्र को लेकर अलग रिट पिटीशन भी दायर की। एकल पीठ के आदेश को युगल पीठ ने निरस्त कर दिया। युगल पीठ के आदेश को कोरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज हो चुकी है। इसी बीच कोरी ने आवेदन लगाया कि जज्जी पर 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था, लेकिन शपथ पत्र में इस जानकारी को छिपा लिया। जज्जी की ओर से आवेदन का विरोध किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आवेदन खारिज कर दिया।