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Madhyapradesh सूचना छुपाने वाले अफसर पर रिटायरमेंट के बाद जुर्माना

ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीडीए) मामले की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने लगाया दस हजार रुपए का जुर्माना

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आरटीआई के तहत Gwalior development authority द्वारा जमीन अधिग्रहण की जानकारी देने से कतराते रहे

ग्वालियर . Right to information के तहत दी जाने वाली जानकारी देने के बजाय छिपाते रहे तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सुभाष सक्सेना पर रिटायमेंट के बाद जुर्माना लगाया गया है। मामला ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी (GDA) से जुड़ा है। मामले की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त Madhyapradesh राहुल सिंह ने जिम्मेदार अधिकारी पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
Gwalior के अधिवक्ता एचएस यादव ने आरटीआई के तहत Gwalior development authority द्वारा जमीन अधिग्रहण के दस्तावेज मांगे थे। यादव का आरोप है कि अधिग्रहण करते समय जो अनुबंध था जिसके तहत प्लॉट का अलॉटमेंट होना था उसमें गंभीर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली जिसके चलते उन्होंने जुलाई 2021 में आरटीआई आवेदन दायर कर जीडीए से प्लॉट के अलॉटमेंट और नियमों की जानकारी मांगी। लेकिन अधीक्षण यंत्री उन्हें जीडीए जानकारी देने से कतराते रहे।
आयोग के निर्देश दिया, लेकिन नहीं दी जानकारी
Madhya Pradesh information commission में अपील दायर की तो सूचना आयोग ने सितंबर 2022 में जानकारी 15 दिन में देने के लिए जीडीए को निर्देश दिया, लेकिन उन्हें दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इस शिकायत की सुनवाई सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने की। सिंह ने सूचना आयोग के आदेश की अवेहलना को गंभीर प्रकरण बताते हुए तत्काल इसमें जानकारी देने की निर्देश दिए। साथ ही सिंह ने अपने आदेश के पालन की रिपोर्ट भी मंगवा ली। प्रकरण में जुर्माने और अनुशासनिक कार्रवाई का नोटिस भी जारी कर दिया। आवेदक यादव का कहना है कि जीडीए ने नियम कायदे कानून को ताक पर रखते हुए एक ही व्यक्ति के नाम 32 प्लॉट अलॉट किए हैं। नियमों की भी अनदेखी हुई।