
ग्वालियर. सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रायसेन जिले के सेहतगंज स्थित शराब फैक्ट्री में लगाए गए शराब के अवैध टैंक फिर चर्चामें हैं। आबकारी आयुक्त के यहां चली किया सुनवाई के बाद मंगलवार को शराब फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। आदेश में कई अनियमितताएं पाए जाने का उल्लेख है। एक जगह स्पष्ट बताया गया है कि गूगल से मिली जानकारी के अनुसार सोम के अवैध टैंक वर्ष 2016-17 और 2017-18 में बने हैं। इसका जवाब सोम के संचालक जगदीश अरोरा और अजय अरोरा की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
8 से 10 हजार करोड़ की कमाई
राज्य उड़न उस्ता कार्यालय में हुई सुनवाई के बाद टैंक से संबंधित एक नक्शा प्रस्तुत किया, लेकिन यह नहीं बताया कि ये टैंक कब लगे हैं। अनुमान के आधार पर इन टैंकों से 5 साल में 8 से 10 हजार करोड़ की शराब बेचकर कमाई की है। आबकारी आयुक्त राजीव दुबे ने सोम की सेहतगंज फैक्ट्री के लिए किए गए लाइसेंस रिन्यूबल आवेदन को निरस्त कर दिया है। बता दें, सेहतगंज में शराब (spirit) के अवैध टैंक पांच साल से लगे हैं।
कमेटी ने ये पाई थी खामियां
इन टैंकों की वैधानिकता के परीक्षण के लिए आयक ने कमेटी गठित की थी। उसकी रिपोर्ट के बाद संबंधितों को नोटिस जारी किए गए। इकाई द्वारा 2011 में कथित इकाई को आधुनिरीकरण की कार्ययोजना में प्रश्नाधीन टैंकों के निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं पाया गया। प्रवर्धन एवं आधुनिकीकरण के कार्य के लिए आबकारी आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत मानचित्र वर्ष 2015-16 में टैंकों का निर्माण स्थान नहीं दर्शाया गया था। इकाई को वर्ष-2015 में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के संबंध में प्रदत्त आधुनिकरीकरण की अनुमति में टैंकों के निर्माण का उल्लेख नहीं था। उपरोक्त टैंकों के निर्माण के संबंध में नियमानुसार आवश्यक अनुमतियां प्राप्त नहीं की गई है। इस कारण इसे नियम विरुद्ध माना गया।
Published on:
18 Aug 2021 10:57 am
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