23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

High Security Registration Plates: पुराने वाहनों पर भी लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

परिवहन: प्रदेश में 2019 के पहले के 50 लाख वाहनों पर प्लेट नहीं, दूसरे राज्यों में जुर्माना...>

2 min read
Google source verification
plate1.png

प्रदेश में अब पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएगी। परिवहन विभाग ने 1 अप्रेल 2019 के पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी वाहन डीलरों को दी है। इसके लिए गाइड लाइन भी जारी की है। प्रदेश में करीब 50 लाख वाहन ऐसे हैं, जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, साधारण प्लेट लगी है। इस कारण से दूसरे राज्यों में उन्हें जुर्माना भुगतना पड़ता है। ऐसे वाहन मालिकों को इससे लाभ होगा।

परिवहन विभाग ने अक्टूबर-2014 में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने वाली कंपनी लिंक उत्सव का ठेका निरस्त कर दिया था। उसके बाद प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना बंद हो गई। प्रदेश में अक्टूबर 2014 से एक अप्रेल 2019 के बीच रजिस्टर्ड हुए 50 लाख वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं है। बाजार से साधारण प्लेट लगवाई है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा सख्ती है, प्रदेश के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से जुर्माना लग रहा था। परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने आदेश दिया है कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व जिला परिवहन अधिकारी अपने जिले के डीलरों के साथ बैठक कर व्यवस्था को अमल में लाएं।

ऐसे लगेगी नंबर प्लेट

● वाहन डीलरों को ऑनलाइन पोर्टल तैयार करना होगा। जिस पर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के इच्छुक लोग आवेदन कर सकेंगे। उन्हें प्लेट के लिए स्लॉट समय दिया जाएगा। जिस कंपनी की गाड़ी है, उस कंपनी का डीलर ही प्लेट लगाएगा।
● वाहन-4 पोर्टल से गाड़ी की चेसिस व इंजन नंबर के मिलान के बाद प्लेट तैयार होगी। डीलर को प्लेट के रेट अपनी एजेंसी पर चस्पा करने होंगे।
● ऑनलाइन आवेदन के पश्चात वाहन मालिक को एसएमएस के माध्यम से सूचना देनी होगी। डेटा सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी डीलर की होगी।
जो डीलर जिस प्लेट का उपयोग करेगा, वह परिवहन विभाग से एप्रूव करानी होगी।
छह महीने में सभी सरकारी वाहनों पर अनिवार्य
- अगले छह महीने में सभी सरकारी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा।