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कुलियों के रेट तय, रेलवे की यात्रियों से अपील- ‘ज्यादा रुपए न दें’

MP News: यात्रियों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें।

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North Central Railway

North Central Railway (Photo Source - Patrika)

MP News: रेलवे स्टेशनों पर सामान ढोने को लेकर यात्रियों और कुलियों के बीच होने वाली चिकचिक अब खत्म होने वाली है। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल ने प्रमुख स्टेशनों पर कुलियों के पारिश्रमिक शुल्क में संशोधन कर नई दरें निर्धारित कर दी है। इससे यात्रियों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें मनमाना किराया नहीं देना पड़ेगा।

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें। यदि कोई कुली अधिक पैसे मांगे, दुर्व्यवहार करे या परेशान करे तो तुरंत स्टेशन प्रबंधन से शिकायत करें।

हाथ या सिर पर सामान ढोने की नई दरें

नई व्यवस्था के अनुसार, 37 से 40 किलोग्राम तक का सामान हाथ या सिर पर ले जाने के लिए...

जमीनी स्तर (ग्राउंड लेवल) परः 50 रुपये प्रति चक्कर

फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) से होकरः 80 रु. प्रति चक्कर

प्रतीक्षा शुल्कः कुली को ट्रेन का इंतजार कराना पड़े तो पहले 30 मिनट तक कोई चार्ज नहीं। इसके बाद हर आधे घंटे या उसके हिस्से के लिए 50 रुपये अतिरिक्त ।

दिव्यांग व बीमार यात्रियों के लिए विशेष दरें...

बीमार या दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए व्हीलचेयर या स्ट्रेचर सेवाः

दो कुलियों के साथः जमीनी स्तर परः 120 रुपये

एफओबी सेः 150 रुपये

चार कुलियों की जरूरत पड़ने परः

जमीनी स्तर परः 240 रुपये
एफओबी से: 290 रुपये

पहिएदार ठेलों से सामान ढुलाई

दो या चार पहियों वाले ठेले से अधिकतम 160 किलोग्राम सामान दो कुलियों द्वारा ले जाने परः

जमीनी स्तर परः 120 रुपये
एफओबी से होकरः 150 रुपये इससे अधिक राशि वसूलना पूरी तरह नियमों के खिलाफ होगा।

यह नई दरें झांसी मंडल के प्रमुख आदि पर लागू हो चुकी हैं। रेलवे का यह कदम यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अब स्टेशन पर सामान ढोने की सेवा अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक हो जाएगी