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Wedding Season: रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो मैरिज गार्डन संचालक और आयोजनकर्ता की खैर नहीं

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गार्डन में डीजे/ साउण्ड तेज आवाज में नहीं बजना चाहिए। रात 10 बजे के बाद डीजे बंद कराया जाए। दिशा निर्देशों का पालन न करने की दिशा में मैरिज गार्डन संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी।

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विधानसभा चुनाव निपटने के बाद पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है। अब पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन याद आ गई है, जिसके अनुसार अगर रात 10 बजे के बाद डीजे बजाकर शोर मचाया तो मैरिज गार्डन संचालकों के साथ-साथ कार्यक्रम आयोजनकर्ता की भी खैर नहीं होगी। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और प्रभारी पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना द्वारा शहर के समस्त मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक लेकर उन्हें आगाह कर दिया गया।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गार्डन में डीजे/ साउण्ड तेज आवाज में नहीं बजना चाहिए। रात 10 बजे के बाद डीजे बंद कराया जाए। दिशा निर्देशों का पालन न करने की दिशा में मैरिज गार्डन संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। इसके साथ ही मैरिज गार्डन संचालकों का यह भी कर्तव्य होगा कि नगर निगम द्वारा बनाए गए नियमों का भी पालन सुनिश्चित करें। यदि किसी मैरिज गार्डन संचालक द्वारा इन नियमों की अवमानना की जाएगी तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैरिज गार्डन संचालक अपने गार्डन में अग्निशमन यंत्रों, साफ सफाई, पार्किंग, सुरक्षा आदि की पर्याप्त व्यवस्था रखें। इस अवसर पर एएसपी अमृत मीना, निरंजन शर्मा, सीएसपी लश्कर षियाज़ के.एम., सीएसपी महाराजपुरा नागेन्द्र सिंह सिकरवार, सीएसपी ग्वालियर श्रीमती शुभा श्रीवास्तव, एसडीओपी ग्रामीण चंद्र भान सिंह चढ़ार, थाना प्रभारी अपराध एवं यातायात थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी व एक सैकड़ा से अधिक मैरिज गार्डन संचालक उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गार्डन में डीजे/ साउण्ड तेज आवाज में नहीं बजना चाहिए। रात 10 बजे के बाद डीजे बंद कराया जाए। दिशा निर्देशों का पालन न करने की दिशा में मैरिज गार्डन संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। इसके साथ ही मैरिज गार्डन संचालकों का यह भी कर्तव्य होगा कि नगर निगम द्वारा बनाए गए नियमों का भी पालन सुनिश्चित करें। यदि किसी मैरिज गार्डन संचालक द्वारा इन नियमों की अवमानना की जाएगी तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैरिज गार्डन संचालक अपने गार्डन में अग्निशमन यंत्रों, साफ सफाई, पार्किंग, सुरक्षा आदि की पर्याप्त व्यवस्था रखें। इस अवसर पर एएसपी अमृत मीना, निरंजन शर्मा, सीएसपी लश्कर षियाज़ के.एम., सीएसपी महाराजपुरा नागेन्द्र सिंह सिकरवार, सीएसपी ग्वालियर श्रीमती शुभा श्रीवास्तव, एसडीओपी ग्रामीण चंद्र भान सिंह चढ़ार, थाना प्रभारी अपराध एवं यातायात थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी व एक सैकड़ा से अधिक मैरिज गार्डन संचालक उपस्थित थे।

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