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Mp election 2023: EVM के मतों की गिनती के लिए 1 टेबल पर रहेंगे 3 अधिकारी, लगाई जाएंगी 14 टेबल

मतगणना में तैनात कर्मचारियों को कल दिया जाएगा प्रशिक्षण

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MP election 2023

ग्वालियर। विधानसभा चुनाव 2023 के मतों की गिनती की तैयारी शुरू कर दी है। हर विधानसभा के वोट की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी। ईवीएम के मतों की गिनती के लिए एक टेबल पर तीन मतगणना अधिकारी मौजूद रहेंगे। डाक मत पत्रों की गिनती के लिए लगाई जाने वाली हर टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक, दो गणना सहायक व एक माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। इस प्रकार डाक मत पत्र की टेबल पर चार अधिकारी नियुक्त होंगे। मतगणना के लिए अधिकारियों को 23 नवंबर को दोपहर 12 बजे से आईआईटीटीएम (भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान) में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अंतिम प्रशिक्षण 2 दिसंबर को 11 बजे एमएलबी (मतगणना स्थल) में होगा। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर एसबी ओझा ने बताया कि मतगणना अधिकारियों के प्रथम चरण के प्रशिक्षण में गणना पर्यवेक्षक व गणना सहायकों को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मतगणना करने की बारीकियां सिखाई जाएंगी। साथ ही माइक्रो आब्जर्वर भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ईवीएम के मतों की गिनती के लिये 14 - 14 गणना टेबल लगाई जाएंगी। प्रत्येक टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक, एक गणना सहायक व एक माइक्रो आब्जर्वर तैनात होंगे। मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से एमएलबी कॉलेज परिसर में शुरू होगी। मतगणना के लिए विधानसभा क्षेत्रवार दो - दो मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। हर कक्ष में 7 -7 टेबल लगाई जाएंगी।

एग्जिट पोल पर बैन

एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मंगलवार को सभी कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। उन्होंने जिलेवार मतगणना को लेकर विस्तार से चर्चा की है। साथ ही आवश्यक निर्देश दिए हैं। राजन ने कहा है कि मतगणना 3 दिसंबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके बाद सुबह साढ़े आठ बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू होगी। मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। स्ट्रांग रूम के बाहर केंद्रीय बलों की तैनाती रहेगी।

वोटिंग के बाद भी एमपी में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। ऐसे में एग्जिट पोल को लेकर भी चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि 7 नवंबर से ही एग्जिट पोल पर बैन है। 30 नवंबर की शाम साढ़े छह बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है कि ऐसी अवधि में दो वर्ष तक की सजा हो सकेगी। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।


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