ग्वालियर

एमपी हाईकोर्ट ने कैंसिल की साध्वी की जमानत, भाई की अग्रिम जमानत की अर्जी भी खारिज

Sadhvi Laxmi Das Reena Raghuvanshi - मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने एक साध्वी की जमानत पर सख्ती दिखाई है।

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Sadhvi Laxmi Das Reena Raghuvanshi

Sadhvi Laxmi Das Reena Raghuvanshi - मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने एक साध्वी की जमानत पर सख्ती दिखाई है। साध्वी पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। रुपए जमा करने का वादा कर उसने जमानत का लाभ ले लिया लेकिन अब कोर्ट ने उसकी जमानत कैंसिल कर दी है। हाइकोर्ट जबलपुर ने साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी के केस में यह सख्ती दिखाई है। इसी के साथ साध्वी के भाई की ​अग्रिम जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी गई है।

साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी और उसके भाई हर्ष रघुवंशी पर लाखों रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। छिंदवाड़ा के विख्यात संत स्वर्गीय कनक बिहारी दास महाराज के बैंक खातों से साध्वी ने लाखों रुपए निकाल लिए थे। कनक बिहारी दास महाराज के देहांत के बाद यह बात उजागर हुई। खातों से रुपए निकालने का पता चलते ही साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। केस दर्ज होते ही वह फरार हो गई।

स्वर्गीय कनक बिहारी महाराज के अकाउंट से 90 लाख निकालने का आरोप

साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी पर स्वर्गीय कनक बिहारी महाराज के बैंक अकाउंट से 90 लाख रुपए निकालने का आरोप है। जब कानूनी दबाव बढ़ा तो उसने कोर्ट से कहा था कि वह सारे पैसे वापस कर देगी। इस आधार पर रीना रघुवंशी को जमानत मिल गई थी लेकिन उसने पैसे नहीं लौटाए। इस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने साध्वी रीना रघुवंशी की जमानत कैंसिल कर दी। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया।

भाई हर्ष रघुवंशी भी इस केस में फंसा है

साध्वी रीना रघुंवशी के साथ ही उसका भाई हर्ष रघुवंशी भी इस केस में फंसा है। हाईकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही भाई बहन पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक गई है।

Published on:
20 May 2025 05:40 pm
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