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mp high court gwalior news शादी से पांच दिन साथ रहे, पर अलग होने में लग गए 9 साल

mp high court gwalior news lived together for five days after marriage, but took 9 years to separate पति ने 6.50 लाख रुपए का दिया भरण पोषण

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mp high court gwalior news शादी से पांच दिन साथ रहे, पर अलग होने में लग गए 9 साल

mp high court gwalior news शादी से पांच दिन साथ रहे, पर अलग होने में लग गए 9 साल

अनामिका (परिवर्तित नाम) शादी के बाद पांच दिन पति के साथ रह सकी, लेकिन दोनों को अलग होने में 9 साल लग गए। हाईकोर्ट की पहल पर दोनों सहमति से तलाक देने के लिए तैयार हो गए। पति भरण पोषण के रूप में पत्नी को 6 लाख 50 हजार रुपए देगा और विवाद में जो सामान व स्त्री धन दिया था, उसको भी वापस करेगा। साथ ही तलाक की डिक्री मिलने के बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ किए केसों को वापस लेंगे।


अनामिका बंसल (परिवर्तित नाम) का विवाह 7 मई 2015 को हुआ था। विवाह के बाद अनामिका 12 मई 2015 तक पति के साथ रही। इन 5 दिनों में दोनों के बीच विवाद बढ़ गगया। पत्नी ने पति का घर छोड़ दिया। इसके बाद दोनों के बीच मुकदमे बाजी बढ़ती गई। दोनों के साथ रहने की गुंजाइश खत्म हो गई तो पति ने कुटुंब न्यायालय आगरा में में तलाक का आवेदन पेश किया। पत्नी ने साथ रहने के लिए कुटुंब न्यायालय ग्वालियर में आवेदन लगाया। कुटुंब न्यायालय ग्वालियर ने पत्नी के आवेदन को खारिज कर दिया। पत्नी का तर्क था कि वह पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन अपने साथ नहीं रख रहा है। पत्नी ने कुटुंब न्यायालय के आदेश के खिलाफ हार्ईकोर्ट में अपील दायर की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों के बीच सुलह की उम्मीद नहीं दिखी। कोर्ट ने कहा कि दोनों को अलग रहते लंबा समय बीत गया है। अब दोनों के बीच जुडऩे की संभावना नहीं है। इसलिए अलग होना ही उचित होगा। पति 6 लाख 50 हजार रुपए देने के लिए तैयार हो गया। विवाह में जो सामान मिला, उसे भी वापस करेगा।


पति का तलाक का आवेदन हो गया था खारिज