
income tax return (फोटो सोर्स- ANI)
MP News:करदाता अब 4 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) में गलतियां सुधार कर सकेंगे। पहले असेसमेट ईयर आकलन वर्ष के समाप्त होने के बाद 24 माह में ही अपडेटेड रिटर्न भर पा रहे थे। अब इसे दो साल और बढ़ाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न फॉर्म आइटीआर-यू का नया फॉर्म अधिसूचित किया है। सीए सुधीर सुरेका ने बताया, नए नियम 1अप्रैल 2025 से लागू किए हैं।
कौन दाखिल करेगा आइटीआर-यू?
जिसने आय सही तरीके से नहीं भरी। समय पर रिर्टन नहीं भरा। गलत टैक्स दर लागू की।
यदि पहले से आइटीआर भरा है तो क्या करें?
आइटीआर-यू भरते समय उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर दें।
आइटीआर-यू की समय-सीमा क्या?
2024-25 का आकलन वर्ष 2025-26 है। यह 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। आइटीआर-यू 31 मार्च 2030 तक भर सकते हैं।
देर से आइटीआरयू पर जुर्माना लगेगा?
आइटीआर-यू से बाद में भर सकेंगे। जुर्माना देना होगा। देरी पर बढ़ेगा।
कितना अतिरिक्त शुल्क लगेगा?
मूल्यांकन वर्ष के अंत के 12 महीनों के भीतर कर और ब्याज पर 25% अतिरिक्त। 1 से 2 साल में 50%, 2-3 साल में 60% और 3 से 4 साल के बीच 70% अतिरिक्त शुल्क।
Published on:
09 Jun 2025 03:20 pm
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