
mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में रेप के आरोपी तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान फरार है। कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने जहां शत्रुघ्न सिंह चौहान की गिरफ्तारी के लिए 5 हजार रूपए का ईनाम घोषित किया है तो वहीं पीड़ित महिला ने शत्रुघ्न सिंह चौहान को गिरफ्तार कराने वाले को 50 हजार रूपए ईनाम देने का ऐलान किया है। रेप के आरोप लगने के बाद आरोपी तहसीलदार फरार हो गया था और अब भी फरार है पीड़िता का ये भी आरोप है कि फरार तहसीलदार उसे लगातार धमकियां दे रहा है कि वो उसकी व उसके बच्चे की हत्या करा देगा।
मूल रूप से भिंड की रहने वाली एक महिला ने तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर शादी का झांसा देकर करीब 17 साल तक लिव इन रिलेशन में रखकर रेप करने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का दावा है कि उसका एक बच्चा भी है जिसका डीएनए कराने के लिए भी वो तैयार है। महिला के मुताबिक उसके पति का देहांत साल 2006 में हो गया था जिसके बाद वो तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह के संपर्क में आई और फिर उनके संबंध बन गए। जिसके बाद साल 2014 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। रेप के आरोप लगने के बाद तहसीलदार अंडरग्राउंड हो गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
इस मामले में बीते दिनों ग्वालियर जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने आरोपी तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है। तब पीड़िता के वकील ने तहसीलदार के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी कोर्ट को दी थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने भी तहसीलदार के आपराधिक रिकॉर्डों का ब्यौरा देते हुए बताया कि यूपी के इटावा और मध्यप्रदेश के भिंड, दतिया जिले के अपराधों को मिलाकर सात गंभीर अपराध तहसीलदार पर दर्ज हैं। जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए हैं, एक बच्चा भी है, अभी मामले की जांच चल रही है और इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती है।
Updated on:
20 Feb 2025 03:55 pm
Published on:
20 Feb 2025 03:55 pm
