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गांजे की तस्करी करते हुए पकड़े युवकों को सजा

दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए का किया गया जुर्माना

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गांजे की तस्करी करते हुए पकड़े युवकों को सजा

ग्वालियर। गांजे की तस्करी करने वाले दो युवकों को विशेष न्यायालय ने तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों युवकों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आरके जैन ने अपराधी प्रकाश सेन पुत्र हरीराम सेन निवासी गोल पहाडिय़ा तथा सुनील जाटव पुत्र अतर सिंह जाटव निवासी लक्ष्मण तलैया को एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक सुसेन्द्र सिंह परिहार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि जनकगंज थाने में पदस्थ एसआइ अंजली शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रकाश सेन व सुनील जाटव गांजा लेकर मोटर साइकिल से जा रहे हैं। दोनों आरोपी सौ रुपए में गांजे की एक पुडिय़ा देते हैं। इस सूचना पर अंजली शर्मा ने गल्ला मंडी लक्ष्मीगंज में पुलिस बल के साथ पहुंचकर आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध रूप से रखा हुआ गांजा बरामद किया। प्रकाश सेन से दो किलो 60 ग्राम तथा सुनील जाटव से 1 किलो 586 ग्राम गांजा बरामद किया गया। दोनों के खिलाफ जनकगंज थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 ग के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया। न्यायालय ने इस मामले में कहा कि केवल स्वतंत्र साक्षी के द्वारा घटना की पुष्टि न करने मात्र से अभियोजन कहानी झूठी नहीं मानी जा सकती है। पुलिस की कार्रवाई एवं साक्ष्य घटना की पुष्टी करते हैं । लिहाजा न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
अवैध रूप से शराब बेचने वाले को जेल भेजा
अवैध शराब के साथ पकड़े गए सुंदर को अदालत ने 30 जनवरी 19 तक के लिए जेल भेज दिया। आरोपी सरमन अपनी कार से शराब की पेटियां लेकर जा रहा था तथा वह पुलिस को देखकर गाड़ी छोडकऱ भाग गया। बाद में पुलिस ने थाना आंतरी में आरोपी गिरफ्तार किया।