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राहुल यादव मामले में सीबीआई से फिर मांगा जवाब

विशेष न्यायालय ने राहुल यादव के मामले में सीबीआई से प्रकरण की जांच अपने हाथ में लेने के संबंध में फिर अपना पक्ष रखने को कहा है। सीबीआई पहले ही न्यायालय को बता चुकी है कि उसे जांच के संबंध में निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। 

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rishi jaiswal

Sep 08, 2016

Rahul Yadav, CBI sought the answer

Rahul Yadav, CBI sought the answer

ग्वालियर. विशेष न्यायालय ने राहुल यादव के मामले में सीबीआई से प्रकरण की जांच अपने हाथ में लेने के संबंध में फिर अपना पक्ष रखने को कहा है। सीबीआई पहले ही न्यायालय को बता चुकी है कि उसे जांच के संबंध में निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है।

सीबीआई की ओर से कहा गया कि विशेष न्यायालय को यह अधिकार नहीं है। राहुल यादव के मामले में आशीष चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पिछले आठ माह से सुनवाई हो रही है। जिसमें शासन स्पष्ट कर चुका है कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए, सीबीआई कह चुकी है कि उसके पास यह मामला नहीं है और यह प्रकरण उसकी सूची में भी नहीं है। उधर आशीष चतुर्वेदी भी अदालत के बार-बार बुलाने के बाद अदालत में नहीं पहुंचा है। प्रकरण एेसे ही लगातार आगे खिसकता जा रहा है। आशीष ने आवेदन देकर जीआर मेडिकल कॉलेज की कमेटी की सीबीआई से जांच की मांग की है। जो प्रकरण अंतिम चरण में पहुंच गया था जिसमें केवल दो-तीन लोगों की ही गवाही शेष बची थी वह प्रकरण अब और लंबा खिंच सकता है। पूरक के बाद भी एमबीबीएस में प्रवेश के इस मामले में सीबीआई को अपना पक्ष दो सप्ताह में रखना है।