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भारत-बांग्लादेश मैच से पहले ग्वालियर में धारा 163 लागू, इन चीजों पर लगी रोक

IND VS BAN T20 Match : बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ हुई हिंसा के चलते हिन्दू महासभा भारत-बांग्लादेश के बीच होने वाले टी 20 मैच का जमकर विरोध कर रही है। इसको देखते हुए कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने धारा 163 लागू कर दिया है।
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bharat bangaladesh match

IND VS BAN T20 Match : 6 अक्टूबर को भारत-बांग्लादेश के बीच होने वाले टी 20 मैच से पहले ही मध्यप्रदेश में बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ हुई हिंसा के चलते हिन्दू महासभा इस मैच का जमकर विरोध कर रही है। इसको देखते हुए कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने धारा 163 लागू कर दिया है। इन प्रतिबंधों के बीच कोई भी व्यक्ति या संगठन सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट या प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। हथियारों के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

बता दें कि हिन्दू महासभा, संकल हिन्दू समाज और हिंदूवादी नेता लगातार इस मैच का विरोध कर रहे हैं। बुधवार को गांधी जयंती के मौके पर भी इस मुकाबले के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला था। ग्वालियर में आज से दोनों देशों की खिलाड़ियों के बीच प्रैक्टिस सेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और दोनों देशों के खिलाड़ी यहां पहुंच चुके हैं । 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच टी 20 मुकाबला खेला जाएगा।

कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

भारत-बांग्लादेश टी 20 मुकाबले के बीच किसी भी तरह की बड़ी घटना को रोकने के कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। मैच के खत्म होने तक क्रिकेट स्टेडियम समेत किरण पैलेस, रेडिसन होटल की 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह कि ज्वलनशील पदार्थ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

इन सब पर लगा प्रतिबंध

  • सोशल मीडिया पर क्रिकेट मैच से संबंधित भड़काऊ पोस्ट पर लगी रोक
  • धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट व बयान और प्रतिबंध-भड़काऊ पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए लाइक करना या उसे फॉरवर्ड करना भी अपराध के दायरे में शामिल
  • मैच संबंधित भड़काऊ पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, झंडे पर रोक

क्या है धारा 163

बता दें कि बीएनएस की धारा 163 के तहत पांच या उससे अधिक लोग एक साथ कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके आलावा जुलूस या प्रदर्शन, जनसभा, नुक्कड़ सभा बिना अनुमति के नहीं की जा सकती है।