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बैंकों में गंदे, कटे-फटे नोट बदलने का है नियम, लेकिन कर्मचारी नहीं बदल रहे

एटीएम से भी निकल रहे कटे-फटे नोट

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बैंकों में गंदे, कटे-फटे नोट बदलने का है नियम, लेकिन कर्मचारी नहीं बदल रहे

बैंकों में गंदे, कटे-फटे नोट बदलने का है नियम, लेकिन कर्मचारी नहीं बदल रहे

ग्वालियर. विनय नगर निवासी सुनीता ठाकुर एचडीएफसी बैंक में 35 हजार रुपए जमा करने गई थीं। इसमें 500 रुपए के दो नोट थोड़े फटे हुए थे। बैंककर्मी ने बाकी सारे नोट जमा कर लिए लेकिन दोनों फटे नोट वापस लौटा दिए। उन्हें दो नोट दूसरे देने पड़े। नियम के मुताबिक बैंककर्मी को फटे हुए नोट भी लेने थे, लेकिन अधिकांश बैंकों में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में गंदे, कटे-फटे, क्षतिग्रस्त और दोषपूर्ण नोटों को बदलना इन दिनों काफी मुश्किल हो गया है। बैंकों के एटीएम से भी कटे-फटे नोट निकल रहे हैं। ग्राहकों के कटे-फटे नोट के बदले जाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सर्कुलर भी जारी किया गया है।
नजदीकी शाखा में बदल सकते हैं नोट
कटे-फटे या खराब नोट दुकानदार नहीं लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट वापसी नियमावली, 2009 (2018 में संशोधित) के मुताबिक कटे-फटे नोट नजदीकी बैंक शाखा में बदले जा सकते हैं। यदि बैंककर्मी नोट बदलने से मना करे, तो उसकी शिकायत बैंक में दर्ज कराई जा सकती है। यदि शिकायत एक महीने में नहीं सुलझती है तो आरबीआइ के लोकपाल (ओम्ब्डसमेन) में की जा सकती है।
एक बार में बदलवा सकते हैं 20 नोट
एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदलवा सकता है। लेकिन इन 20 नोटों की वैल्यू 5,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 20 नोट और वैल्यू 5 हजार रुपए से कम होने पर बैंक को नियमानुसार नोट बदलने ही पड़ेंगे।
शिकायत दर्ज करा सकते हैं ग्राहक
बैंकों को ग्राहकों के कटे-फटे नोट बदलना ही चाहिए। ये आरबीआइ का नियम है। साथ ही समय-समय पर एक नियत दिन ऐसे नोट बैंक बदलते हैं। यदि ग्राहक के नोट बैंक नहीं बदल रहे हैं तो हमें या आरबीआइ में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
बृजभान सिंह भदौरिया, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ग्वालियर