MP News: कोर्ट ने कहा है कि यदि आरक्षण का लाभ बढ़ाया जाता है तो पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी, इसलिए राहत नहीं दी जा सकती।
MP News: एमपी में अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अतिथि शिक्षकों ने 2022 की असिस्टेंट शिक्षक भर्ती में 25 फीसदी आरक्षण की मांग की थी। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ताओं के तथ्यों को स्वीकार किया जाता है तो भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ेगा। साक्षात्कार के बाद चयनित किए उम्मीदवारों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए 2022 की भर्ती में 25 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
दरअसल पीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इस भर्ती में अतिथि शिक्षकों को आयु सीमा में छूट दी गई थी। 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की सूचना जारी की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिथि शिक्षकों को आय में छूट मिल गई, लेकिन 25 फीसदी सीटें आरक्षित नहीं की गई। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
राज्य शासन व पीएससी ने अपना जवाब पेश किया। पीएससी की ओर से अधिवक्ता रवींद्र दीक्षित ने तर्क दिया कि 25 फीसदी आरक्षण का लाभ 2022 के बाद जो भर्ती में किया था। 2022 की भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।