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ग्वालियर में कौटिल्य अकादमी पर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट का हो रहा था उल्लंघन, तीन ठिकानों पर हुई कार्रवाई

- अनुबंध समाप्ति के बाद भी किया जा रहा था कौटिल्य अकादमी के नाम का उपयोग, दिल्ली की वाणिज्य कर साकेत कोर्ट ने दिए थे कार्रवाई के आदेश

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ग्वालियर में कौटिल्य अकादमी पर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट का हो रहा था उल्लंघन, तीन ठिकानों पर हुई कार्रवाई

ग्वालियर में कौटिल्य अकादमी पर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट का हो रहा था उल्लंघन, तीन ठिकानों पर हुई कार्रवाई

ग्वालियर. कौटिल्य अकादमी के नाम का फर्जी तरीके से उपयोग करने का मामला सामने आया है। जहां कोचिंग संचालक डॉ.तरूण शर्मा ने अनुबंध समाप्त होने के बाद भी कौटिल्य अकादमी के नाम का उपयोग किया और ट्रेडमार्क के साथ कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया। मामले में कौटिल्य अकादमी की शिकायत पर दिल्ली की वाणिज्य कर साकेत कोर्ट ने संज्ञान लिया और तीन लोकल कमिश्नर को नियुक्त कर शहर में तीन स्थानों लक्ष्मीबाई कॉलोनी, फूलबाग और थाटीपुर पर एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस बल के साथ पहुंची टीमों ने कार्रवाई करते हुए कौटिल्य अकादमी के नाम का स्टडी मटेरियल, साइन बोर्ड आदि को सील कर दिया है।

यह है मामला
इंदौर की फर्म के संचालक सिद्धांत जोशी ने दिल्ली कोर्ट में ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का वाद दायर किया था। कोचिंग संचालक का आरोप था कि अप्रैल 2021 में ही फे्रंचाइजी अनुबंध समाप्त होन के बाद भी डॉ.तरूण शर्मा की ओर से कौटिल्य अकादमी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर दिल्ली कोर्ट ने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आदेश दिए कि कौटिल्य से संबंधित जितना भी मटेरियल है उसे सील कर दिया जाए। साथ ही इस नाम के उपयोग पर भी स्टे दे दिया।

पिछले साल नवंबर में आयकर विभाग ने की थी कार्रवाई
कौटिल्य अकादमी के लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित संस्थान पर पिछले साल 25 नवंबर को आयकर विभाग की ओर से भी कार्रवाई की थी। यह छापेमार कार्रवाई आयकर विभाग की इन्वेस्टीगेशन विंग की ओर से की गई थी। इस कोचिंग पर यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, एमपीएसआइ और डिफेंस की पढाई होती है।