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ग्वालियर। जमीन के विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी किसान पातीराम लोधी को अदालत ने दोषी पाते हुए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
अपर सत्र न्यायाधीश सचिन शर्मा ने आरोपी को धारा 308 के अपराध में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अर्थदण्ड की राशि में से पांच हजार रुपए पीडि़त को दिए जाने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार बताए जाते हैं कि 18 दिसंबर 14 को दोपहर के एक बजे की घटना को लेकर फरियादी अनंगपाल सिंह भदौरिया ने 19 दिसंबर 14 को दोपहर सवा बजे थाना महाराजपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गत दिवस उसका ***** प्रदीप सिंह चौहान एवं साथी शैलू राजावत कार से विक्रमपुर पहाडिय़ा पर गए थे और उसकी साइड पर पातीराम लोधी ने उसके ***** प्रदीप सिंह को जाने से रोका। उसके ***** ने उसे फोन पर बताया तो वह और ऋषभ तोमर साइड पर पहुंचे तो उसे देखकर पातीराम लोधी गाली देने लगा, जब उसने गाली देने से मना किया तो और लोग आ गए जिन्होंने पथराव कर दिया। पातीराम ने कुल्हाड़ी की मूंद उसके ***** प्रदीप चौहान के सिर में मारी जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। आरोपियों ने उसकी कार में तोडफोड़ कर दी तथा बैटरी भी निकाल कर ले गए।
Published on:
12 Jun 2019 07:16 pm
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