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GST के क्या है फायदे व नुकसान, पढ़ें खबर और समझे पूरा गणित 

रात 12 बजते ही जीएसटी देश में लागू कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले लोग जीएसटी का विरोध कर रहे है। कई लोगों को तो जीएसटी क्या है और इसके क्या फायदे व नुकसान है

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monu sahu

Jun 30, 2017

disadvantages of gst

gst

ग्वालियर। 30 जून की रात 12 बजते ही जीएसटी देश में लागू कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले लोग जीएसटी का विरोध कर रहे है। कई लोगों को तो जीएसटी क्या है और इसके क्या फायदे व नुकसान है इसकी जानकारी नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझे जीएसटी से जुड़ी चीजे।

जीएसटी क्या है।
जीएसटी लागू होने पर देशभर में हर समान और प्रतिएक सेवा पर सिर्फ एक टैक्स यानी वैट लगेगा। इसके अलावा आपको कोई भी अन्य टैक्स नहीं देना होगा। एक्साइज और सर्विस टैक्स के स्थान पर एक ही टैक्स लगेगा।

आम जनता को होगा फायदा
जीएसटी बिल लागू होने पर सबसे ज्यादा फायदा देश की आम जनता को होगा। पूरे देश में सामान की खरीद पर एक जैसा ही टैक्स आपको देना होगा। पूरे देश में किसी भी समान की कीमत एक ही होगी। हालांकि कई राज्यों में मिलने वाले एक ही सामान पर अलग अगल टैक्स लगता है।

जीएसटी का मुख्य काम क्या है?
जीएसटी में कुल तीन तरह के टैक्स प्रस्तावित हैं, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड टैक्स। इस ढ़ाचे के तहत पूरे देश में माल बेचने या फिर उसकी सप्लाई करने वालों को हर राज्य में तीन अगल-अलग रजिस्ट्रेशन कराने होंगे और अलग-अलग रिटर्न भरते हुए टैक्स का हिसाब रखना होगा। अगर कोई कंपनी अलग-अलग तरह के कारोबार करती है तो उसे हर कारोबार का अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

टैक्स देने से मिलेगा छुटकारा
जीएसटी लागू होने से कई बार टैक्स देने से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इससे कर की वसूली करते समय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा कर में हेराफेरी की संभावना भी कम हो जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि एक ही व्यक्ति या संस्था पर कई बार टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसी टैक्स से सारे टैक्स वसूल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा जहां कई राज्यों में राजस्व बढ़ेगा तो कई जगह कीमतों में कमी भी होगी।

जीएसटी से किसको होगा नुकसान?
जीएसटी लागू होने से केंद्र को तो फायदा होगा लेकिन राज्यों को इस बात का डर था कि इससे उन्हें नुकसान होगा। इसका कारण यह है कि इसके बाद वे कई तरह के टैक्स नहीं वसूले पाएंगे जिससे उनकी कमाई कम हो जाएगी। पेट्रोल व डीजल से तो कई राज्यों का आधा बजट चलता है।
कम होगी सामान की कीमत
देश भर में जीएसटी लागू होने से टैक्स का ढांचा पारदर्शी होगा जिसकी सहायता से काफी हद तक टैक्स विवाद कम होंगे। सबसे अहम बात यह है कि इसके लागू होने के बाद राज्यों को मिलने वाला वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स आदि भी खत्म हो जाएंगे। फिलहाल जो सामान खरीदते समय लोगों को उस पर 30-35 प्रतिशत टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है वो भी घटकर 20-25 प्रतिशत पर आ जाने की संभावना है। सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी।

इन बिंदुओं की मदद से समझें क्या है जीएसटी.
१. रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं जैसे कि मोबाइल हैंडसेट,कार,सिगरेट, शराब, आदि गुड्स में शामिल हैं.
२.सर्विसिज़ यानी टेलीकॉम, बुकिंग सेवाएं जिसके लिए 14 फीसद टैक्स देना होता है।
3. फिलहाल भारत में गुड्स और सर्विसेज़ के लिए अदा किए जाने वाले टैक्स की दरें अलग-अलग हैं।
4. सर्विसेज़ के लिए टैक्स की दर 14 फ़ीसदी है जबकि गुड्स के लिए टैक्स की दर अलग-अलग है।
5. जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज़ के लिए टैक्स रेट एक होगा।

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6. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बिल के पास हो जाने से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगा।
7. भारत में 20 तरह के टैक्स लगते हैं और जब एक टैक्स इन सबकी जगह ले लेगा तो वो होगा जीएसटी।

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