
Hanumangarh court sentenced the Deputy Commissioner of Delhi Police
हनुमानगढ़. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हनुमानगढ़ पीठासीन अधिकारी सीमा गोयल ने दहेज प्रताडऩा के मामले में आईपीएस अधिकारी को दोषी करार दिया। उसको दो वर्ष कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी करार दिया गया आईपीएस अधिकारी चन्द्रप्रकाश पुत्र बुद्धिप्रकाश मीणा निवासी सूर्यनगर, प्रेम कॉलोनी, जयपुर वर्तमान में डिप्टी कमिशनर ऑफ पुलिस दिल्ली के पद पर कार्यरत है।
प्रकरण के अनुसार हनुमानगढ़ निवासी सुमन उर्फ पूर्णिमा की शादी 6 फरवरी 2010 को चन्द्रप्रकाश के साथ हुई थी। शादी के बाद चन्द्रप्रकाश ने पत्नी से 50 लाख रुपए व जयपुर में एक प्लाट की मांग कर दहेज के लिए प्रताडि़त किया। इस दौरान चन्द्रप्रकाश का आईएएस अलाइड में चयन हो गया। 27 मई 2010 को सुमन उर्फ पूर्णिमा के सिर में नुकीली चीज से चोट मारकर दहेज के लिए प्रताडि़त किया। इसका परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर आरोपी चन्द्रप्रकाश के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी चन्द्रप्रकाश को धारा 498ए, 323 आईपीसी में दोषी करार देकर सजा सुनाई। परिवादिया की ओर से एडवोकेट सतपाल लिम्बा ने पैरवी की।
हनुमानगढ़. टाउन पुलिस ने अलग-अलग प्रकरणों में दो जनों के कब्जे से अवैध पिस्तौल व कापा जब्त किया। उनके खिलाफ आम्र्स एक्ट में मामले दर्ज किए गए। थाना प्रभारी सुभाष कच्छावा ने बताया कि राजब अली पुत्र इलियास निवासी वार्ड 38 रूपनगर के कब्जे से अवैध पिस्तौल बरामद किया गया। अभय उर्फ डेविड पुत्र विनोद धाणका निवासी प्रेमनगर के कब्जे से कापा जब्त किया गया।
हनुमानगढ़. टाउन थाना क्षेत्र स्थित घर से गुरुवार रात अज्ञात चोर लाखों रुपए के जेवरात व नकदी चुराकर ले गए। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस की माने तो अज्ञात चोरों के संबंध में अहम सुराग मिले हैं। जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि चोरी की वारदात के संबंध में शुक्रवार शाम तक मामला दर्ज नहीं कराया गया था। चोरी की वारदात टाउन के पंजाबी मोहल्ला क्षेत्र स्थित घर में हुई।
Published on:
14 Jun 2025 10:01 am
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